वहीं, आयकर विभाग ने कहा है कि अगर 30 सितंबर तक आधार से नहीं जोड़ा तो पैन कार्ड निष्क्रिय हो जाएगा। ऐसा होने पर आयकर कानून के तहत आपको 1000 रुपए जुर्माना देना पड़ेगा।
यह है पैन कार्ड लिंक करने का तरीका
सबसे पहले इनकम टैक्स की वेबसाइट जाकर पता करें कि आपका पैन आधार से लिंक है या नहीं।
आधार कार्ड पर दर्ज नाम, पैन नंबर और आधार नंबर दर्ज करें।
आधार कार्ड में सिर्फ जन्म का साल मेंशन होने पर चेक लगाएं। फिर कैप्चा कोड एंटर करें।
इसके बाद Link Aadhaar पर क्लिक करें। आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।
पैन को एसएमएस के जरिये भी आधार से जोड़ा जा सकता है। इसके लिए आपको अपने फोन पर UIDPAN टाइप करना होगा। इसके बाद 12 अंकों वाला आधार नंबर लिखें और 10 अंकों वाला पैन नंबर लिखें। अब ये मेसेज 567678 या 56161 पर भेज दें। आपका पैन आधार से लिंक हो जाएगा।