दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड: होटल मालिक का बड़ा खुलासा, बोला- 'मैनेजर ने कहा था दिल्ली में सब चलता है'
पुलिस पूछताछ में बजाज ने कहा कि परिसर के पास फायर एनओसी नहीं था। दिल्ली पुलिस अब बिजली विभाग और अन्य एजेंसियों से रिकॉर्ड की जांच कर रही है। पुलिस परिसर से संबंधित सभी स्वीकृतियों, अनुमतियों और अनुपालन की पुष्टि कर रही है। पुलिस अब बजाज के दावों की पुष्टि और अन्य व्यक्तियों की भूमिका का पता लगाने के लिए उसे आज अदालत में पेश कर हिरासत की मांग करेगी।
इन धाराओं के तहत दर्ज हुआ केस
दिल्ली के मालवीय नगर पुलिस स्टेशन में BNS की धाराओं 105 (गैर-इरादतन हत्या), 326(g) (आग लगाकर संपत्ति/परिसर को नुकसान पहुंचाना), 324(5) (किसी संपत्ति या व्यक्ति को जानबूझकर नुकसान पहुंचाना), 125(a) और 125(b) (दूसरों के जीवन या सुरक्षा को खतरे में डालने वाले कार्य; लापरवाही या खतरनाक आचरण जो मानव जीवन के लिए खतरा पैदा करता है) और 287 (आग या ज्वलनशील पदार्थों के संबंध में लापरवाही; आग, ज्वलनशील सामग्री या खतरनाक पदार्थों के उपयोग में लापरवाही बरतना) के तहत एक FIR दर्ज की गई है।
आस-पास के होटलों के बोर्ड हटाए
मालवीय नगर इलाके में एक रेस्टोरेंट-कम-होटल बिल्डिंग में लगी भीषण आग में 21 लोगों की मौत के बाद आस-पास के होटलों के बोर्ड हटाए जा रहे हैं। आस-पास के होटल बंद दिख रहे हैं और कोई भी गेस्ट अंदर नहीं रुक रहा है।
edited by : Nrapendra Gupta
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