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Last Updated : बुधवार, 21 दिसंबर 2016 (23:44 IST)

जे शेखर रेड्डी, श्रीनिवासुलू को 3 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में

जे शेखर रेड्डी, श्रीनिवासुलू को 3 जनवरी तक न्यायिक हिरासत में - J Sekhar Reddy arrested , 170 crore Rs in cash
चेन्नई। सीबीआई की एक अदालत ने आज जे शेखर रेड्डी और उनके सहयोगी के श्रीनिवासुलू को तीन जनवरी 2017 तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेज दिया। आयकर विभाग ने उनके परिसर से करीब 170 करोड़ रूपए नकद और 127 किलोग्राम सोना जब्त किया था। विशेष सीबीआई न्यायाधीश विजयलक्ष्मी ने दोनों को हिरासत में भेज दिया।


सीबीआई  ने अपनी प्राथमिकी में कहा है कि दोनों ने कुल जब्त राशि में से 34 करोड़ रुपए नए नोटों में बदले थे। दोनों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। अदालत दोनों की जमानत याचिकाओं के साथ साथ सीबीआई की उस याचिका पर 23 दिसंबर को सुनवाई करेगी, जिसमें एजेंसी ने दोनों की हिरासत मांगी है।

सीबीआई के सूत्रों ने बताया कि तमिलनाडु के मुख्य सचिव पीआरएम राव के बेटे के साथ व्यवसाई के ताल्लुकात भी आयकर विभाग की जांच के घेरे में है और ऐसा माना जा रहा है कि ठेकेदार रेड्डी ने राज्य भर में खनन के ठेके हासिल करने में कथित तौर पर उनका सहयोग लिया। आयकर विभाग आज राव के परिसरों की तलाशी ली जा रही है।
 
सूत्रों ने बताया कि सीबीआई ने रेड्डी और उनके दो सहयोगियों के खिलाफ भ्रष्टाचार निरोधक कानून के अलावा भादंसं के तहत आपराधिक साजिश रचने और धोखाधड़ी करने का मामला दर्ज किया है।  रेड्डी और प्रेम कुमार के पास से 170 करोड़ रुपए मिले, जिसमें 2000 रुपए के नए नोटों में 34 करोड़ रुपए जब्त किए। इसके अलावा 127 किलोग्राम सोना भी जब्त किया गया। 
 
सीबीआई का मामला चेन्नई में रेड्डी के आवास पर तलाशी के बाद 9 दिसंबर को वेल्लोर निवासी रिषि कुमार के टाटा ऐस वाहन से नए नोटों में 24 करोड़ रुपए की जब्ती से जुड़ा है।
 
सीबीआई ने अपनी प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि रेड्डी और उनके सहयोगियों ने विभिन्न बैंकों के अज्ञात लोक सेवकों की मदद से अपने गैर-कानूनी धन को नए नोटों में बदलवाया और लोगों को उनके अधिकारों के इस्तेमाल से वंचित किया। (भाषा)