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Last Modified: नई दिल्ली , बुधवार, 30 अगस्त 2017 (10:26 IST)

बड़ी खबर! अस्पतालों के कमरों पर नहीं लगेगा जीएसटी

बड़ी खबर! अस्पतालों के कमरों पर नहीं लगेगा जीएसटी - GST hospital rooms
नई दिल्ली। अस्पतालों में कमरे के लिए किया जाने वाला किराया भुगतान जीएसटी के दायरे से बाहर रहेगा।
 
केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) ने किराया संबंधी जीएसटी की दरों पर स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा अस्पतालों के कमरों का किराया जीएसटी के दायरे से बाहर होगा।
 
उसने आगे कहा कि होटल, गेस्ट हाऊस आदि में लगाए गए वास्तविक शुल्क पर ही जीएसटी लगाया जाएगा। एक हजार रुपए से कम वाले कमरा किराए पर जीएसटी लागू नहीं होगा। एक हजार रुपए से अधिक तथा 2500 रुपए से कम के किराए पर 12 प्रतिशत तथा 2500 रुपए से 7500 रुपए तक के किराए पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। 7500 रुपये से अधिक किराया होने पर जीएसटी की दर 28 प्रतिशत होगी। ये कर अतिरिक्त बिस्तर के शुल्क समेत पूरी राशि पर लगाये जाएंगे।
 
मनोरंजन के कार्यक्रमों अथवा स्थानों, थीम पार्कों, वाटर पार्कों, जॉय राइड्स, गो कार्टिंग, कसिनोज, रेस कोर्स, बैलेट या आईपीएल जैसे खेल कार्यक्रम में जाने पर 28 प्रतिशत की दर से जीएसटी देय होगा। कसिनो में तथा सट्टा की राशि पर भी 28 प्रतिशत जीएसटी लगेगा। (भाषा) 
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