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Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 10 जनवरी 2017 (19:15 IST)

चुनाव आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में राजनीतिक होर्डिगों, विज्ञापनों पर निर्देश दिए

चुनाव आयोग ने चुनाव वाले राज्यों में राजनीतिक होर्डिगों, विज्ञापनों पर निर्देश दिए - Election Commission political billboards Election Commission
नई दिल्ली। चुनाव आयोग ने चुनाव वाले पांच राज्यों की चुनाव मशीनरी को निर्देश दिया है कि ऐसे राजनीतिक नेताओं के सभी होर्डिंगों और विज्ञापनों को ढंक या हटा दिया जाए जो किसी जीवित राजनीतिक पदाधिकारी या राजनीतिक दल की उपलब्धियों को उजागर करते हो।
चुनाव आयोग ने ये ताजा निर्देश अपने 12 दिसंबर 2004 के दिशा-निर्देशों को दोहराते हुए दिए हैं। इससे पहले चुनाव के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने 4 जनवरी को चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के बाद यह मुद्दा उठाया था। आयोग ने कहा कि विज्ञापनों या होर्डिंग में उक्त तस्वीरों को हटा दिया जाना चाहिए या समुचित ढंग से ढंका जाना चाहिए ताकि उसके निर्देशों की भावनाओं का पूरी तरह से पालन हो।
 
उसने कहा कि बहरहाल, ऐसे सभी होर्डिंग और विज्ञापन जो किसी जीवित राजनीतिक पदाधिकारी या राजनीतिक दल की उपलब्धियों को उजागर करते हैं और जिनमें उनकी तस्वीरें या नाम या पार्टी चुनाव चिन्ह हो, उन्हें अब हटा दिया जाना चाहिए। 
 
निर्देश में कहा गया कि कोई भी राजनीतिक दल या पदाधिकारी अपनी सराहना तथा अपनी या किसी राजनीतिक दल के नेता की छवि चमकाने के लिए सार्वजनिक कोष से धन नहीं ले सकता या सार्वजनिक धन व्यय नहीं कर सकता है। उल्लेखनीय है कि 4 फरवरी से 8 मार्च के बीच उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोआ एवं मणिपुर में विधानसभा चुनाव होने हैं तथा 4 जनवरी को इन राज्यों का चुनाव कार्यक्रम घोषित होने के साथ ही आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। (भाषा)
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