मंगलवार, 16 अप्रैल 2024
  • Webdunia Deals
  1. खबर-संसार
  2. समाचार
  3. राष्ट्रीय
  4. Diesel vehicles
Written By
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 7 अप्रैल 2015 (17:57 IST)

दिल्ली में 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर रोक

दिल्ली में 10 वर्ष पुराने डीजल वाहनों पर रोक - Diesel vehicles
नई दिल्ली। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एनसीआर) में दस वर्ष पुराने सभी डीजल वाहनों के चलने पर रोक लगा दी है।
 
न्यायाधिकरण के अध्यक्ष न्यायमूर्ति स्वतंत्र कुमार की अध्यक्षता वाली पीठ ने मंगलवार को इस संबंध में एक आदेश दिया। आदेश में कहा गया है कि राजधानी की सड़कों पर दस वर्ष से अधिक पुराने डीजल वाहनों को बंद कर दिया जाए। आदेश में कहा गया है कि चीन, ब्राजील, डेनमार्क और श्रीलंका जैसे देश डीजल वाहनों को बंद करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।
 
पीठ ने अपने आदेश में कहा, विश्व के कई देशों ने डीजल से चलने वाले वाहनों को या तो बंद कर दिया है या बहुत अधिक कर लगाकर बंद करने की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। हमने भी यह महसूस किया है कि लोग जो सांस ले रहे हैं, वे दूषित न हों और इसके लिए कड़े कदम उठाने की जरूरत है।
 
कुमार ने कहा, हम निर्देश देते हैं कि सभी डीजल वाहन, चाहे वह भारी अथवा हल्की श्रेणी के हों, दस साल पुराने हैं तो उन्हें दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी की सड़कों पर चलने नहीं दिया जाएगा। न्यायाधिकरण 15 साल पुराने पेट्रोल वाहनों को पिछले साल ही बंद कर चुका है।
 
न्यायाधिकरण ने दिल्ली के सभी प्रवेश द्वारों पर प्रदूषण का स्तर जांचने एवं वाहनों के वजन और निर्माण तिथि का पता लगाने के लिए सरकार एवं सभी एजेंसियों को 20 घंटे की मोहलत दी। (वार्ता)