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फर्जी वकीलों पर SC हुआ सख्त, CJI सूर्यकांत ने जताई नाराजगी, बोले- हजारों काला कोट पहने घूम रहे...

Chief Justice Surya Kant's Statement on Issue of Lawyers with Fake Degrees
Chief Justice Surya Kant : दिल्ली में फर्जी डिग्री वाले वकीलों के मुद्दे पर उच्‍चतम न्‍यायालय ने गंभीर चिंता जताई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि काले कोट पहने ऐसे हजारों फर्जी लोग घूम रहे हैं जिनकी डिग्रियों पर गंभीर संदेह है। इस मामले में CBI को जांच करनी चाहिए। यह बात उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से शीर्ष न्यायालय की गाइड लाइंस देरी से लागू करने के संबंध में कही है। सीजेआई ने इस संबंध में अवमानना याचिका दाखिल करने वाले वकील को भी फटकार लगाई है। CJI ने याचिकाकर्ता को सीधे शब्दों में कहा, पूरा देश सीनियर बनने के योग्य हो सकता है, लेकिन आप नहीं।
 

डिग्रियों पर गंभीर संदेह

दिल्ली में फर्जी डिग्री वाले वकीलों के मुद्दे पर उच्‍चतम न्‍यायालय ने गंभीर चिंता जताई। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने कहा कि काले कोट पहने ऐसे हजारों फर्जी लोग घूम रहे हैं जिनकी डिग्रियों पर गंभीर संदेह है। इस मामले में CBI को जांच करनी चाहिए। यह बात उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट की तरफ से शीर्ष न्यायालय की गाइड लाइंस देरी से लागू करने के संबंध में कही है।

यह है मामला

सीजेआई ने इस संबंध में अवमानना याचिका दाखिल करने वाले वकील को भी फटकार लगाई है। CJI ने याचिकाकर्ता को सीधे शब्दों में कहा, पूरा देश सीनियर बनने के योग्य हो सकता है, लेकिन आप नहीं। अगर हाई कोर्ट ने आपको सीनियर बनाया, तो हम उसे रद्द कर देंगे। कोर्ट ने उनके व्यवहार को पेशे के अनुरूप नहीं बताया। दरअसल यह मामला दिल्ली हाई कोर्ट में सीनियर एडवोकेट नियुक्ति प्रक्रिया और उच्‍चतम न्‍यायालय के दिशा-निर्देश लागू करने में कथित देरी को लेकर दायर अवमानना याचिका से जुड़ा था।
 

याचिकाकर्ता वकील ने मांगी माफी 

हाई कोर्ट की ओर से बताया गया कि सीनियर पद के लिए इंटरव्यू प्रक्रिया जारी है। कड़ी टिप्पणियों के बाद याचिकाकर्ता वकील ने माफी मांगी। अपनी याचिका वापस ले ली। इसके बाद उच्‍चतम न्‍यायालय ने मामला याचिका वापस लेने के आधार पर खारिज कर दिया। CJI सूर्यकांत ने कहा कि न्यायपालिका पर हमला करने वाले 'parasites' मौजूद हैं जिनकी LLB डिग्री की सत्यता संदिग्ध है, उनसे दूर रहना चाहिए।

CJI ने जारी किया आदेश 

सीजेआई ने आदेश जारी किया कि याचिकाकर्ता सीनियर डेसिग्नेशन के लायक नहीं हैं, क्योंकि वह बेतुकी याचिकाएं दायर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वह ऐसे एक उचित केस का इंतजार कर रहे हैं, जहां दिल्ली के कई वकीलों की एलएलबी डिग्री के खिलाफ सीबीआई जांच के आदेश जारी कर सकें। CJI कहा कि ऐसे कई परजीवी हैं, जो न्यायपालिका पर हमला कर रहे हैं। वकीलों को उनके साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए।
Edited By : Chetan Gour
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