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Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 22 अगस्त 2025 (14:19 IST)

बिहार SIR : सुप्रीम कोर्ट ने 11 दस्तावेजों के साथ आधार को भी माना वैध, राजनीतिक दलों को दिए निर्देश

bihar SIR
Supreme Court on Bihar SIR : बिहार SIR मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को अंतरिम आदेश देते हुए कहा कि 11 दस्तावेजों के साथ आधार भी वैध है। आधार देकर वोटिंग लिस्ट में नाम शामिल कराया जा सकता हैं। लोगों को इसके लिए ऑनलाइन आवेदन की भी सुविधा मिलनी चाहिए। ALSO READ: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कुत्तों को वापस छोड़ने के आदेश पर रोक हटी, खतरनाक कुत्तों का क्या होगा?
 
शीर्ष अदालत ने कहा कि हम बिहार में एसआईआर के दौरान मतदाता सूची से हटाए गए उन लोगों को ऑनलाइन दावा दर्ज कराने की अनुमति देंगे, जिनके पास आधार कार्ड या कोई अन्य स्वीकार्य दस्तावेज है।
 
निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय से कहा कि बिहार में एसआईआर में 85 हजार नए मतदाताओं के नाम सामने आए, राजनीतिक दलों के बूथ स्तरीय एजेंटों ने केवल 2 आपत्तियां दर्ज कराईं। इस पर अदालत ने कहा राजनीतिक दलों को बिहार में मतदाता सूची से बाहर हुए मतदाताओं की सहायता करने और उनके दावे दर्ज कराने के लिए कहा।
 
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत मतदाताओं के नाम हटाए जाने के मामले में सुधार के लिए राजनीतिक दलों का आगे न आना आश्चर्य की बात है। बिहार के मुख्य निर्वाचन अधिकारी को अदालती कार्यवाही में राजनीतिक दलों को पक्षकार बनाने और दावों के बारे में स्थिति रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया।
 
निर्वाचन आयोग ने उच्चतम न्यायालय से कहा। विश्वास बनाए रखें। इस मामले की सुनवाई 15 सितंबर को होगी। हम दिखाएंगे कि किसी भी मतदाता को बाहर नहीं रखा गया है।
edited by : Nrapendra Gupta