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Last Modified: बुधवार, 25 अगस्त 2021 (17:29 IST)

चेक काटते समय रहें सावधान, इन बातों का रखें ध्‍यान...

चेक काटते समय रहें सावधान, इन बातों का रखें ध्‍यान... - Be careful if you are paying by cheque
नई दिल्ली। अगर आप चेक से पैमेंट कर रहे हैं तो सावधान हो जाइए। क्‍योंकि इस दौरान किसी प्रकार की लापरवाही आपको भारी पड़ सकती है। आइए जानते हैं, कौनसी हैं वो सावधानियां जिन पर अमल करके आप परेशा‍नियों से बच सकते हैं...

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने चेक पेमेंट को और सुरक्षित और सेफ रखने के लिए चेक पेमेंट के नियम में बदलाव किया है। चेकबुक का इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए 1 सितंबर से जरूरी बदलाव होने जा रहे हैं। अब चेक पेमेंट के लिए पॉजिटिव पेमेंट सिस्टम अनिवार्य किया जा रहा है। जिसके मुताबिक चेक इश्यू करने से 1 दिन पहले ग्राहकों को चेक की जानकारी बैंक को देनी होगी।

चेक की डिटेल को दोबारा चेक करने के बाद ही चेक क्लियर किया जाएगा। अगर चेक की जानकारी बैंक को पूर्ववर्त नहीं दी गई तो उसका भुगतान बैंक नहीं करेगी यानी चेक क्लियर नहीं किया जाएगा। इस सिस्टम के तहत 50 हजार या उससे अधिक की रकम चेक से पेमेंट करने पर खाताधारकों को बैंक को चेक से जुड़ी अहम जानकारी पहले ही देनी होगी।

बैंक उन जानकारी को चेक पर दर्ज जानकारी से मैच करने के बाद ही उसे क्लियर कर भुगतान करेगा। अगर कोई गड़बड़ी होती है या ग्राहक द्वारा दी गई जानकारी और चेक पर दर्ज जानकारी मैच नहीं करती तो चेक को रिजेक्ट कर दिया जाता है।

आपका चेक क्लीयर न होने पर इन दिनों निजी तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों द्वारा अलग-अलग शुल्क लिया जा रहा है। कुछ बैंकों ने तो इस मामले में भी अपना शुल्क बढ़ा दिया है। क्लियरिंग के लिए गए चेक में पैसे न होने पर शुल्क के रूप में आपके लोन भुगतान का ध्यान रखते हुए 250 रुपए तक भी अतिरिक्त शुल्क लिया जा रहा है।
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