शुक्रवार, 19 अप्रैल 2024
  • Webdunia Deals
  1. खबर-संसार
  2. समाचार
  3. राष्ट्रीय
  4. Bank account Aadhar card
Written By
Last Modified: सोमवार, 23 अप्रैल 2018 (08:53 IST)

बैंक में खाता है तो आपके लिए जरूरी खबर

बैंक में खाता है तो आपके लिए जरूरी खबर - Bank account Aadhar card
नई दिल्ली।  भारतीय रिजर्व बैंक ने केवाईसी (नो योअर कस्टमर) गाइडलाइन के तहत बैंक खाते को आधार से जोड़ना अनिवार्य कर दिया है। हालांकि जारी सर्कुलर में कहा कि आधार को अनिवार्य करने का फैसला सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अनुरूप लागू होगा। उल्लेखनीय है कि सरकार ने पिछले महीने बैंक खाते को आधार से जोड़ने की अंतिम तारीख अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी थी।
 
अभी तक केवाईसी गाइडलाइन के तहत निवास प्रमाण-पत्र के लिए सरकारी दस्तावेज, पैन और खाताधारक का नवीनतम फोटो लगाना होता है, लेकिन केवाईसी की संशोधित गाइडलाइन के संबंध में आरबीआई ने कहा है कि ग्राहकों से आधार नंबर के साथ पैन या फॉर्म 60 लेना बैंक के लिए अनिवार्य होगा। उन सभी ग्राहकों को आधार देना अनिवार्य होगा जो इसके लिए आवेदन करने के पात्र हैं।
 
सूत्रों के मुताबिक इससे बैंकिंग सेवा सूत्रों का कहना है कि इससे बैंकिंग सेवाओं के लिए विश्वास का माहौल बनेगा। आरबीआई ने निवास और पहचान के प्रमाण के लिए दूसरे दस्तावेज लेने की अनिवार्यता खत्म कर दी है। हालांकि जम्मू-कश्मीर, असम और मेघालय के निवासियों के मामले में आधार या इसके लिए आवेदन करने का प्रमाण नहीं दिया जाता है तो बैंक केवाईसी के दूसरे दस्तावेज मांग सकते हैं। 
 
 रिजर्व बैंक के मुताबिक अनिवासी खाताधारकों से आधार नहीं मांगा जाएगा। ये लोग आधार में आवेदन करने के पात्र नहीं हैं। इन लोगों को पैन नंबर के साथ दूसरे दस्तावेज ही देने होंगे। इन दस्तावेजों में बिजली, पानी, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल के बिल, प्रॉपर्टी टैक्स रसीद, पेंशन या फेमिली पेंशन ऑर्डर और सरकारी विभागों का आवासन आवंटन पत्र भी शामिल हो सकता है। आरबीआई के अनुसार प्रिवेंशन ऑफ मनी लांडिंग (पीएमएल) रूल्स जून 2017 में हुए थे। इसी के तहत केवाईसी गाइडलाइन में बदलाव किया गया है।
 
सरकार ने पिछले महीने मौजूदा बैंक धारकों के लिए आधार नंबर जोड़ने की अवधि अनिश्चितकाल के लिए बढ़ा दी थी। सरकार ने कहा था कि आधार को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का अंतिम फैसला आने के बाद इसके संबंध में नई अंतिम तारीख अधिसूचित की जाएगी। आधार एक्ट के अधीन कोई व्यक्ति देश में 180 दिनों से ज्यादा समय तक रहता है तो वह आधार नंबर के लिए आवेदन कर सकता है।
ये भी पढ़ें
आईआईटी के पूर्व छात्रों ने नौकरी छोड़ बनाई 'बाप पार्टी'