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Last Updated : गुरुवार, 23 मार्च 2023 (12:29 IST)

राहुल गांधी को 2 साल की सजा, खतरे में संसद सदस्यता

राहुल गांधी को 2 साल की सजा, खतरे में संसद सदस्यता - bail to rahul gandhi in comment on modi surname case
सूरत। सूरत की एक अदालत ने मोदी सरनेम संबंधी टिप्पणी को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ 2019 में दर्ज आपराधिक मानहानि के एक मामले में उन्हें दोषी करार दिया। हालांकि अदालत ने उन्हें जमानत पर रिहा कर दिया लेकिन सजा से उनकी संसद सदस्यता खतरे में पड़ गई है।
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने भारतीय दंड संहिता की धारा (IPC) 504 के तहत गांधी को दोषी करार दिया, जो शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान करने से संबंधित है। फैसला सुनाए जाते समय राहुल गांधी अदालत में मौजूद थे।
 
राहुल गांधी के खिलाफ यह मामला उनकी उस टिप्पणी को लेकर दर्ज किया गया था, जिसमें उन्होंने कहा था, क्यों सभी चोरों का समान उपनाम मोदी ही होता है? राहुल गांधी की इस टिप्पणी के खिलाफ भाजपा नेता पूर्णेश मोदी ने शिकायत दर्ज कराई थी।
 
वायनाड से लोकसभा सदस्य गांधी ने यह कथित टिप्पणी 2019 के आम चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में आयोजित जनसभा में की थी।
 
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एच एच वर्मा की अदालत ने पिछले सप्ताह दोनों पक्षों की दलीलों की अंतिम सुनवाई की थी और फैसला सुनाने के लिए 23 मार्च की तारीख तय की थी।