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Written By विकास सिंह
Last Modified: शुक्रवार, 12 नवंबर 2021 (13:55 IST)

15 दिसंबर तक वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाए तो होगी FIR, मध्यप्रदेश के इस जिले के कलेक्टर का तुगलकी फरमान

15 दिसंबर तक वैक्सीन के दोनों डोज नहीं लगवाए तो होगी FIR, मध्यप्रदेश के इस जिले के कलेक्टर का तुगलकी फरमान - FIR will be registered in Singrauli if both doses of vaccine are not administered till December 15
भोपाल। मध्यप्रदेश में सरकार ने 31 दिसंबर तक सभी नागरिकों के कोरोना वैक्सीन के डबल डोज का लक्ष्य निर्धारित किया है। लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित करने के लिए सरकार जहां बड़े पैमाने पर जागरूकता अभियान चला रही है।

वहीं कुछ जिले में अधिकारी वैक्सीनेशन को लेकर तुगलकी फरमान जारी कर रहे है। प्रदेश के सिंगरौली जिले में कलेक्टर ने जिले के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और श्रमिकों और उनके परिवार के सभी पात्र सदस्यों  को 15 दिसंबर तक वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने का अल्टीमेटम देते हुए कहा कि आदेश नहीं मनाने पर FIR की कार्रवाई की जाएगी। 
इस आदेश के बाद अब सिंगरौली जिले के सभी सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी और उनके परिवार के लोगों को दोनों डोज लगवाना अनिवार्य हो गया है। अगर वो ऐसा करते हैं तो उनके खिलाफ सामान्य कार्रवाई के साथ-साथ FIR भी होगी। जिला कलेक्टर राजीव रंजन मीना की ओर से जारी आदेश के मुताबिक 15 दिसंबर तक दोनों ही डोज नहीं लगवाए गए तो इसके बाद सार्वजनिक कार्यक्रम, होटल, निजी संस्थानों या कंपनियों में नौकरी करने वालों पर आपराधिक केस दर्ज किया जाएगा.
कलेक्टर के आदेश के मुताबिक, दोनों डोज नहीं लगाने पर परियोजनाओं,होटलों, नि जी कंपनियों जैसे अन्य संस्थानों में काम करने की अनुमति नहीं होगी। 15 दिसंबर के बाद सिर्फ उन्हें इससे छूट होगी, जिन्हें मेडिकल एडवाइस के जरिए इससे राहत देने के लिए कहा गया होगा। गौरतलब है कि कलेक्टर के आदेश से पहले खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने भी इसी तरह का आदेश पारित किया था. विभाग ने कहा था कि राशन उसी परिवार को दिया जाएगा, जिसके सदस्यों ने वैक्सीन के दोनों डोज लगवा लिए हों।