शुक्रवार, 19 अप्रैल 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. लोकसभा चुनाव 2019
  3. समाचार
  4. Sadhvi Pragya Thakur Election Commission Ban
Written By विशेष प्रतिनिधि
Last Updated : बुधवार, 1 मई 2019 (21:29 IST)

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर 72 घंटे का बैन, चुनाव आयोग की कार्रवाई

साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर 72 घंटे का बैन, चुनाव आयोग की कार्रवाई - Sadhvi Pragya Thakur Election Commission Ban
भोपाल। लोकसभा चुनाव में चुनाव आयोग ने बड़ी कार्रवाई करते हुए भाजपा उम्मीदवार साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के चुनाव प्रचार करने पर 72 घंटे का बैन लगाया है।
 
चुनाव आयोग ने शहीद हेमंत करकरे और अयोध्या में विवादित ढांचे गिराने को लेकर दिए साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के बयान को चुनाव आचार संहिता उल्लंघन माना है।
 
आयोग ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर गुरुवार सुबह 6 बजे से बैन लगाते हुए किसी भी प्रकार के चुनाव प्रचार पर 72 घंटे तक बैन लगा दिया है।
 
साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर चुनाव आयोग की कार्रवाई के बाद कांग्रेस उम्मीदवार दिग्विजय सिंह ने ट्वीट करते हुए इस पर खुशी जताई है।
दिग्विजय ने ट्वीट करते हुए लिखा कि चुनाव आयोग का यह निर्णय अभिनंदनीय है। भाजपा साम्प्रदायिक विद्वेष की राजनीति करने वालों तथा आतंकवाद के आरोपियों को जब उम्मीदवार बनाएगी तब ऐसा होना स्वाभाविक है।
आदर्श लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना व संरक्षण हेतु इस प्रकार के प्रत्याशियों का नामांकन रद्द करना श्रेयस्कर होगा। चुनाव आयोग ने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर पर बैन लगाया उस वक्त साध्वी प्रज्ञा ठाकुर भोपाल में एक रोड शो कर रही थीं।

भाजपा के गढ़ माने जानी वाली भोपाल संसदीय सीट से पार्टी की ओर से प्रत्याशी घोषित होने के बाद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने महाराष्ट्र एटीएस के वरिष्ठ एवं शहीद पुलिस अधिकारी को लेकर आपत्तिजनक बयान दिया था।
 
चहुंओर आलोचना के बाद ठाकुर ने अपना बयान वापस ले लिया था। इसके एक दिन बाद ही उन्होंने अयोध्या में विवादित ढांचा ढहाए जाने को लेकर भी विवादित बयान दिया था।
 
इन दोनों मामलों को लेकर निर्वाचन आयोग ने साध्वी ठाकुर को अलग-अलग नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। ठाकुर ने तय समय-सीमा में अपना जवाब पेश कर दिया था। इन मामलों में निर्वाचन आयोग ने विधिवत परीक्षण के बाद प्रज्ञा ठाकुर को लेकर तीन पेज का आदेश आज जारी किया।
 
इसमें आयोग ने संबंधित बयानों के परिप्रेक्ष्य में साध्वी के जवाब के प्रमुख हिस्से का भी उल्लेख किया है। आयोग ने आदेश में संविधान के अनुच्छेद 324 का हवाला देते हुए कहा कि ठाकुर पर लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनसभाएं, जुलूस, रैली, रोड शो और साक्षात्कार आदि करने पर 72 घंटे का प्रतिबंध लगाया गया है।
 
आयोग ने उम्मीद जताई है कि साध्वी ठाकुर भविष्य में इस तरह के बयान नहीं देंगी। भाजपा ने काफी गहन मंथन के बाद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को प्रत्याशी घोषित किया है।
ये भी पढ़ें
लोकसभा चुनाव : करोड़ों का नशीला पदार्थ और नकदी जब्त