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पेट्रोल-डीजल को लेकर सरकार का बड़ा झटका! अब एक दिन में मिलेगा सिर्फ इतने लीटर तेल

petrol diesel
Petrol Diesel News in Hindi : मोदी सरकार ने एक आधिकारिक आदेश जारी कर इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल यूजर्स को पेट्रोल पंपों से पेट्रोल और डीजल खरीदने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। अब बड़े उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत का तेल 'बल्क सेल पॉइंट्स' से ही खरीदना होगा। अब गाड़ियों के लिए भी प्रति दिन 200 लीटर डीजल की सीमा तय की गई है। ALSO READ: एथेनॉल वाले पेट्रोल पर टैक्स खत्म! इस बड़े फैसले से क्या पेट्रोल सस्ता होगा, आपकी गाड़ी पर क्या होगा असर?
 
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 11 जून को मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल (खुदरा दुकानों के माध्यम से आपूर्ति का अस्थायी विनियमन) आदेश, 2026 जारी किया, जिसमें ईंधन खुदरा विक्रेताओं और तेल विपणन कंपनियों को एक बार में 90 दिनों तक की अवधि के लिए खुदरा दुकानों से थोक खरीद पर अंकुश लगाने का निर्देश दिया गया है।
 
अधिसूचना में कहा गया है कि वर्तमान स्थिति में यह देखा गया है कि देश के कुछ हिस्सों में खुदरा दुकानों के माध्यम से मोटर स्पिरिट (पेट्रोल) और हाई स्पीड डीजल (डीजल) की बिक्री में असामान्य वृद्धि हो रही है। इसका कारण खुदरा और थोक बिक्री कीमतों के बीच अंतर के चलते औद्योगिक, वाणिज्यिक और संस्थागत उपभोक्ताओं का खुदरा दुकानों की ओर रुख करना है। ALSO READ: पेट्रोल से 20 रुपए सस्ता ईंधन आ गया! WagonR और Splendor वालों के लिए बड़ी खुशखबरी
 

39 रुपये प्रति लीटर का अंतर

पश्चिम एशिया संकट के बाद लागत बढ़ने के बावजूद आम जनता को राहत देने के लिए रिटेल कीमतें ज्यादा नहीं बढ़ाई गईं। इससे दिल्ली में रिटेल डीजल (95.20 रुपए प्रति लीटर) और बल्क डीजल (134.50 रुपए प्रति लीटर) के बीच 39 रुपए से अधिक का भारी अंतर आ गया। इस वजह से बल्क यूजर्स नुकसान से बचने के लिए रिटेल पेट्रोल पंपों से खरीदारी करने लगे थे। ALSO READ: E20 पेट्रोल से E85 सस्ता होगा, जानिए Flex Fuel Maruti Wagon R आपके लिए कितनी फायदेमंद, क्या है कीमत
 

एक ग्राहक को नहीं मिलेगा 200 लीटर से ज्यादा डीजल

इस अधिसूचना में खुदरा दुकानों पर डीजल की बिक्री को वाहनों के ईंधन टैंक या पेट्रोलियम और विस्फोटक सुरक्षा संगठन (पीईएसओ) द्वारा अनुमोदित कंटेनरों तक सीमित कर दिया गया है, और प्रति ग्राहक या वाहन प्रति दिन खरीद की सीमा 200 लीटर तय की गई है। आदेश में कहा गया है कि ऐसे डीजल को पुनः बेचा नहीं जा सकता।
edited by : Nrapendra Gupta
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