शुक्रवार, 19 अप्रैल 2024
  • Webdunia Deals
  1. खबर-संसार
  2. व्यापार
  3. समाचार
  4. GST taxpayer GST council migration taxpayer
Written By
Last Modified: नई दिल्ली , शनिवार, 21 जुलाई 2018 (23:13 IST)

पुराने करदाताओं के लिए GST रजिस्ट्रेशन का एक और मौका

पुराने करदाताओं के लिए GST रजिस्ट्रेशन का एक और मौका - GST taxpayer GST council migration taxpayer
नई दिल्ली। वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) लागू होने से पहले की प्रणालियों में पंजीकृत ऐसे करदाता जिन्होंने अपना जीएसटी पंजीकरण पूरा नहीं किया है, उन्हें एक और मौका देते हुए जीएसटी परिषद ने माइग्रेशन के लिए 31 अगस्त तक का समय दिया है।
 
परिषद की शनिवार को यहां हुई 28वीं बैठक के बाद वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि जीएसटी में माइग्रेशन के लिए करदाताओं को 31 अगस्त तक का एक और मौका दिया जा रहा है, साथ ही ऐसे मामलों में रिटर्न पर विलंब शुल्क भी माफ करने का फैसला किया गया है।
 
वित्त मंत्रालय की प्रेस विज्ञप्ति में बताया गया है कि जिन करदाताओं ने पंजीकरण का पार्ट ए पूरा कर लिया था और उन्हें अस्थायी आईडी भी मिल गई थी, वे इसका लाभ उठा सकेंगे। वे अपने कर क्षेत्र के केंद्र या राज्य के नोडल कर अधिकारी के पास जाकर 31 अगस्त से पहले अपने दस्तावेज जमा करा सकते हैं। नोडल अधिकारी जीएसटी नेटवर्क (जीएसटीएन) के पास उन करदाताओं का पंजीकरण पूरा करने के लिए नाम भेजेगा।
 
इन करदाताओं को पहले विलंब शुल्क के लिए रिटर्न भरना होगा। इसके बाद वे विलंब शुल्क वापस पाने के लिए इस राशि को कर में दिखा सकेंगे। (वार्ता)