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Last Modified: बुधवार, 25 मार्च 2020 (11:04 IST)

Lockdown के दौरान पूंजी और ऋण बाजार की संस्थाएं रहेंगी चालू : SEBI

Lockdown के दौरान पूंजी और ऋण बाजार की संस्थाएं रहेंगी चालू : SEBI - Capital and debt market entities will continue to operate in Lockdown
नई दिल्ली। पूंजी बाजार नियामक सेबी ने कहा कि कोरोना वायरस (Corona virus) कोविड-19 महामारी के प्रकोप को रोकने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा घोषित 21 दिनों की देशव्यापी बंदी के दौरान पूंजी और ऋण बाजार की सेवाएं प्रदान करने वाली संस्थाएं चालू रहेंगी।

सेबी ने गृह मंत्रालय के एक आदेश का हवाला देते हुए कहा, यह आदेश कहता है कि वाणिज्यिक और निजी प्रतिष्ठान बंद रहेंगे, लेकिन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड द्वारा अधिसूचित पूंजी और ऋण बाजार की सेवाएं को बंदी से छूट दी जाएगी।

सेबी ने मंगलवार रात एक अधिसूचना में कहा कि राष्ट्रव्यापी बंदी से छूट पाने वाली संस्थाएं हैं- शेयर बाजार, समाशोधन (क्लीयरिंग) निगम, डिपॉजिटरी, कस्टोडियन, म्यूचुअल फंड, परिसंपत्ति प्रबंधन कंपनी, शेयर ब्रोकर, कारोबारी सदस्य, समाशोधन सदस्य, डिपॉजिटरी प्रतिभागी, पंजीयक और शेयर हस्तांतरण एजेंट।

सेबी ने कहा है कि इसके अलावा क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां, ऋण पत्र न्यासी, विदेशी पोर्टफोलियो निवेशक, पोर्टफोलियो प्रबंधक, वैकल्पिक निवेश फंड, निवेश सलाहकार और अन्य सेबी पंजीकृत इकाइयां भी चालू रहेंगी। इसके साथ ही सेबी ने कहा है कि उसके सभी कार्यालय न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करेंगे।
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