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Last Modified: नई दिल्ली , शुक्रवार, 4 मार्च 2016 (17:56 IST)

कॉल ड्रॉप : उच्चतम न्यायालय का अंतरिम रोक से इंकार

कॉल ड्रॉप : उच्चतम न्यायालय का अंतरिम रोक से इंकार - Call drop, High Court, Supreme Court, telecommunications company, Vodafone, Bharti Airtel
नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों को दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले पर अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया। उच्च न्यायालय ने 1 जनवरी 2016 से उपभोक्ताओं को कॉल ड्रॉप पर मुआवजा देने के भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) के फैसले को उचित ठहराया था।


न्यायमूर्ति कुरियन जोसफ और न्यायमूर्ति रोहिंटन फली नारीमन की पीठ ने कहा कि यह अंतरिम आदेश का सवाल है। इस पर हम 10 मार्च बृहस्पतिवार को सुनवाई करेंगे। अभी कोई अंतरिम आदेश नहीं दिया जा रहा है।

न्यायालय ने दूरसंचार कंपनियों की ओर से उपस्थित वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल को कहा कि वे ट्राई के समक्ष इस रोक के मामले को लेकर जाएं। ऑपरेटरों को ट्राई के समक्ष सोमवार को पेश होना है।

न्यायालय ने केंद्र सरकार, ट्राई और अन्य को नोटिस जारी कर अपना जवाब अगले सप्ताह से पहले देने को कहा है। सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीओएआई) तथा वोडाफोन, भारती एयरटेल और रिलायंस सहित 21 ऑपरेटरों ने इस आदेश के खिलाफ अपील की है।

संक्षिप्त सुनवाई के दौरान अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी ने दूरसंचार कंपनियों की अपील का विरोध करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय का ट्राई के फैसले को उचित ठहराने का फैसला सही है। (भाषा)