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Last Modified: रावलपिंडी , शनिवार, 20 दिसंबर 2025 (12:56 IST)

तोशाखाना 2 मामले में इमरान खान और बुशरा बीबी को 17 साल की सजा, 1.64 करोड़ का जुर्माना

imran khan bushra bibi
Pakistan News:  पाकिस्तान की एक विशेष अदालत ने शनिवार को तोशाखाना-2 मामले में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ (पीटीआई) के संस्थापक और पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान तथा उनकी पत्नी बुशरा बीबी को 17-17 साल की कैद की सजा सुनाई। दोनों पर 1.64 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने की स्थिति में अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
 
विशेष न्यायाधीश केंद्रीय शाहरुख अरजुमंद ने रावलपिंडी की अदियाला जेल में हुई सुनवाई के दौरान सुनाया, जहां इमरान खान फिलहाल बंद हैं। अदालत ने इमरान खान को कुल 17 साल की सजा दी, जिसमें आपराधिक विश्वासघात (धारा 409) के तहत 10 साल की कठोर कैद और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5(2)47 के तहत सात साल की सजा शामिल है। बुशरा बीबी को भी इन्हीं धाराओं के तहत 17 साल की सजा सुनाई गई।
 
द डॉन की रिपोर्ट के अनुसार, यह मामला मई 2021 में एक ऑफिशियल दौरे के दौरान सऊदी क्राउन प्रिंस द्वारा इमरान को गिफ्ट किए गए एक महंगे बुल्गारी ज्वेलरी सेट को बहुत कम कीमत पर खरीदने से जुड़ा है।
 
फैसले के बाद, इमरान खान और बुशरा बीबी की कानूनी टीम ने उच्च न्यायालय में इस फैसले को चुनौती देने की बात कही है। दोनों को इस मामले में पिछले साल दिसंबर में आरोपित किया गया था।
edited by : Nrapendra Gupta