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Last Updated : मंगलवार, 11 अप्रैल 2017 (20:34 IST)

मृत्युदंड के खिलाफ अपील कर सकेंगे कुलभूषण जाधव

मृत्युदंड के खिलाफ अपील कर सकेंगे कुलभूषण जाधव - Death Penalty, Kulbhushan Jadhav, Pakistan Military Court
इस्लामाबाद। जैसा कि पहले कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की सैन्य अदालत के फैसले को कुलभूषण जाधव चुनौती नहीं दे पाएंगे, लेकिन अब खबर है कि 60 दिनों के भीतर जाधव सजा के खिलाफ अपील कर सकेंगे। 
 
पाकिस्तान के रक्षामंत्री ख्वाजा आसिफ ने मंगलवार को कहा कि कुलभूषण जाधव के पास 60 दिनों के भीतर अपील करने का अधिकार है। उन्होंने इस भारतीय नागरिक को सुनाई गई मौत की सजा को उचित ठहराया। सैन्य फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के जरिए आतंकवाद एवं जासूसी के मामले में कथित संलिप्तता को लेकर सेना अधिनियम के तहत जाधव (46) को मौत की सजा सुनाई गई है।
 
पाकिस्तानी रक्षामंत्री ने कहा कि कानूनी कार्यवाही में ऐसा कुछ नहीं था जो कानून के खिलाफ हो। उन्होंने भारत के सुनियोजित हत्या के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि यह सुनियोजित हत्या नहीं है। आसिफ ने कहा कि जाधव के खिलाफ सुनवाई तीन महीने तक चली। उन्होंने कहा कि दुश्मन चाहे सीमा पार से आए या पाकिस्तान के भीतर हो, उसे सजा जरूर मिलेगी। 
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