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महाकुंभ की वायरल गर्ल पहुंची एमपी हाईकोर्ट, पिता पर लगाया बर्थ सर्टिफिकेट में हेरफेर का आरोप
कुंभ से चर्चा में आईं वायरल गर्ल ने इंदौर हाई कोर्ट में याचिका दायर कर पिता पर जन्म प्रमाणपत्र में हेरफेर करने का आरोप लगाया है। इलाहाबाद कुंभ के दौरान सोशल मीडिया पर वायरल हुई लड़की और उनके पति फरमान की याचिका पर शुक्रवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। वायरल गर्ल ने याचिका में आरोप लगाया था कि उनके पिता ने उनके दस्तावेजों में हेरफेर कर उनकी वैध शादी को अवैध घोषित करवाने के लिए षडयंत्र किया। इसके खिलाफ स्वतंत्र जांच की जाए।
सरकार के वकील ने याचिका में गलतियां बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता वायरल गर्ल को त्रुटियां सुधारने के लिए समय देते हुए सुनवाई को 23 जून तक के लिए टाल दिया।
बता दें कि केरल में फिल्म शूटिंग के दौरान हुई थी फरमान से मुलाकात खरगोन में रहने वाली वायरल गर्ल पिछले वर्ष महाकुंभ के दौरान रुद्राक्ष की माला बेचते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। उसके बाद उन्हें फिल्मों में भी रोल मिले थे।
अभिभाषक बाबूलाल नागर और द्रविनी दुबे के अनुसार केरल में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान उसकी मुलाकात फरमान से हुई थी। मार्च 2026 में उन्होंने विवाह किया।
इसके बाद मामला विवादों में तब तब्दील हुआ, जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने वायरल गर्ल की उम्र विवाह के समय लगभग 16 वर्ष होने की बात कहते हुए शादी के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल होने का अंदेशा जताया। इसके चलते खरगोन पुलिस ने फरमान के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया था।
Edited By: Naveen R Rangiyal
सरकार के वकील ने याचिका में गलतियां बताते हुए आपत्ति दर्ज कराई। इसके बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता वायरल गर्ल को त्रुटियां सुधारने के लिए समय देते हुए सुनवाई को 23 जून तक के लिए टाल दिया।
बता दें कि केरल में फिल्म शूटिंग के दौरान हुई थी फरमान से मुलाकात खरगोन में रहने वाली वायरल गर्ल पिछले वर्ष महाकुंभ के दौरान रुद्राक्ष की माला बेचते हुए सोशल मीडिया पर वायरल हुई थीं। उसके बाद उन्हें फिल्मों में भी रोल मिले थे।
इसके बाद मामला विवादों में तब तब्दील हुआ, जब राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने वायरल गर्ल की उम्र विवाह के समय लगभग 16 वर्ष होने की बात कहते हुए शादी के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल होने का अंदेशा जताया। इसके चलते खरगोन पुलिस ने फरमान के खिलाफ पॉक्सो कानून के तहत मामला दर्ज किया था।
Edited By: Naveen R Rangiyal
