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Last Modified: गांधीनगर , गुरुवार, 12 मार्च 2026 (19:22 IST)

गुजरात के सरकारी कर्मचारियों को तोहफा, मेडिकल लाभ के लिए परिवार का दायरा बढ़ाया

Gujarat Government Employees
Gujarat Government Employees news: गुजरात सरकार के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एक अहम फैसला लिया है। गुजरात स्टेट सर्विसेस (मेडिकल ट्रीटमेंट) रूल्स, 2002 के तहत फैमिली की परिभाषा में बदलाव किया गया है। अब इसे और बड़ा कर दिया गया है। नए बदलाव के मुताबिक, अब जो सदस्य कर्मचारी पर निर्भर हैं, उन्हें भी मेडिकल बेनिफिट्स मिलेंगे। इसको लेकर ऑफिशियल सर्कुलर भी जारी किया गया है।

फ़ैमिली की पुरानी परिभाषा खत्म

सरकार के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट के इस बदलाव से राज्य के लाखों कर्मचारियों का फायदा होगा। दरअसल, अब तक मेडिकल ट्रीटमेंट बेनिफिट्स मुख्य रूप से पत्नी/पति, बच्चों और माता-पिता तक ही सीमित थे, लेकिन अब इसमें कर्मचारी पर निर्भर भाई-बहनों और गोद लिए बच्चों को भी शामिल कर लिया गया है। गुजरात स्टेट सर्विसेज़ (मेडिकल ट्रीटमेंट) रूल्स के तहत 'फ़ैमिली' की पुरानी परिभाषा खत्म कर दी गई है और इसे और बड़ा कर दिया गया है। हालांकि, आश्रितों को कर्मचारी के साथ रहना जरूरी है। 

बदलाव तुरंत प्रभाव से लागू

सरकार ने फाइनेंशियल डिपेंडेंस की लिमिट भी साफ कर दी है। अगर परिवार के किसी सदस्य की सभी सोर्स (पेंशन समेत) से महीने की इनकम 500 रुपए से ज़्यादा नहीं है, तो ही उन्हें कर्मचारी पर 'पूरी तरह से डिपेंडेंट' माना जाएगा और उन्हें इस स्कीम का फायदा मिलेगा। हेल्थ डिपार्टमेंट के मुताबिक, नियमों में किया गया यह बदलाव तुरंत लागू हो गया है।

मिडिल क्लास सरकारी परिवारों को लाभ

इस फैसले से मिडिल क्लास सरकारी परिवारों को बड़ी फाइनेंशियल राहत मिलेगी और बीमारी के दौरान परिवार के दूसरे सदस्यों के इलाज का बोझ कम होगा। इस बदलाव के बाद अब सरकारी कर्मचारियों को मेडिकल इलाज के लिए मिलने वाले फायदों में और ज़्यादा पारदर्शिता आएगी और डिपेंडेंट परिवार के सदस्यों को भी सही इलाज की सुविधाओं का फायदा मिल सकेगा। नए बदलाव के मुताबिक, कर्मचारी के साथ रहने वाले माता-पिता, पति/पत्नी, बच्चों के अलावा, कुछ स्थितियों में दूसरे डिपेंडेंट सदस्यों को भी फायदा मिलने का प्रोविजन किया गया है।
Edited by: Vrijendra Singh Jhala 
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