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Last Modified: सोमवार, 7 दिसंबर 2020 (07:09 IST)

भारत बंद से पहले नोएडा में धारा 144 लागू, धरने-प्रदर्शन की इजाजत नहीं

भारत बंद से पहले नोएडा में धारा 144 लागू, धरने-प्रदर्शन की इजाजत नहीं - gautambudh nagar imposed section 144 across the city noida police farmers protest coronavirus bharat bandh
नोएडा। दिल्ली बॉर्डर पर किसान आंदोलन के बीच गौतम बुद्धनगर में धारा 144 लागू कर दी गई है। गौतमबुद्ध नगर प्रशासन ने कोरोना महामारी का हवाला देते हुए धारा 144 लागू की है, जो 2 जनवरी 2021 तक लागू रहेगी। नोएडा में बिना इजाजत के जुलूस नहीं निकाला जा सकता है और न कोई चक्काजाम कर सकेगा। गौरतलब है कि कृषि कानून के विरोध में किसानों ने 8 दिसंबर को भारत बंद का ऐलान किया है। 
उत्तरप्रदेश के गौतमबुद्ध नगर जिले में 6 दिसंबर से दो जनवरी 2021 तक धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस उपायुक्त (कानून एवं व्यवस्था) आशुतोष द्विवेदी ने बताया कि उत्तरप्रदेश आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा दो की उप धारा (जी) के अंतर्गत कोविड-19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया गया है।
 
उन्होंने बताया कि 23 दिसंबर 2020 को पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय चौधरी चरणसिंह जी की जयंती है। 25 दिसंबर को क्रिसमस पर्व एवं 31 दिसंबर को वर्ष के अंतिम दिन पर तथा 1 जनवरी 2021 को नव वर्ष के मौके पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। ऐसे में असामाजिक तत्वों द्वारा शांति व्यवस्था भंग किए जाने की आशंका है।
उन्होंने बताया कि महामारी की स्थिति की गंभीरता एवं तत्कालीन को देखते हुए 6 दिसंबर से दो जनवरी 2021 तक जनपद गौतम बुद्ध नगर में धारा 144 लागू की गई है। इस बीच गौतमबुद्ध नगर में रविवार को कोरोनावायरस के 138 नए मामले सामने आए। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक जिले में कुल मामले 23,458 पहुंच गए हैं। जिले में संक्रमण का इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 1051 हो गई है। (भाषा)
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