शुक्रवार, 19 अप्रैल 2024
  • Webdunia Deals
  1. समाचार
  2. मुख्य ख़बरें
  3. कोरोना वायरस
  4. must know covid rules before travelling from one state to another state
Written By
Last Updated : शुक्रवार, 24 सितम्बर 2021 (11:28 IST)

कोरोना काल में ये हैं दूसरे राज्‍यों में एंट्री के नियम, जाने से पहले जानना है जरूरी

कोरोना काल में ये हैं दूसरे राज्‍यों में एंट्री के नियम, जाने से पहले जानना है जरूरी - must know covid rules before travelling from one state to another state
देश में कोरोना की तीसरी लहर की दहशत है। इसी बीच वैक्‍सीन लगाने का काम भी चल रहा है। हालांकि एक से दूसरे राज्‍य में आना-जाना जारी है, ऐसे में राज्‍यों ने अपने यहां एंट्री देने के नियम तय कर रखें हैं। अगर आप अपने राज्‍य से किसी दूसरे राज्‍य में जा रहे हैं तो जान लें क्‍या है यात्रा के नियम। 

आइए जानते हैं कोरोना काल में अगर आप किसी दूसरे राज्‍य में जाना चाहते हैं तो किन नियमों से गुजरना जरूरी होगा। 
कई राज्यों ने यात्रा से जुड़े नियमों में ढील दी है और दोनों डोज़ लगवा चुके लोगों को आरटीपीसीआर रिपोर्ट के नियम से छूट दी जा रही है। इसके साथ ही कई राज्यों ने पूरी तरह से वैक्सिनेटेड या फिर कम से कम एक डोज़ लगवा चुके लोगों के लिए क्वारन्टीन नियमों में भी ढील दी है।

इन राज्यों में जानें के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट जरूरी

अंडमान: 48 घंटे पुरानी रिपोर्ट
छत्तीसगढ़: 96 घंटे पुरानी रिपोर्ट
झारखंड: 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट
लद्दाख: 96 घंटे पुरानी रिपोर्ट
मिजोरम: 48 घंटे पुरानी RT-PCR रिपोर्ट या फिर RAT टेस्ट और RT-PCR रिपोर्ट
त्रिपुरा: 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट

दोनों डोज़ लगवा चुके लोगों को इन राज्यों में एंट्री, लेकिन... 

असम-मेघालय: पहुंचने पर टेस्ट करवाना होगा। असम के लिए आपके पास पुरानी रिपोर्ट या फिर दोनों वैक्सीन डोज़ लेना जरूरी।
चंडीगढ़, केरल, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम: 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। अगर वैक्सीन की एक डोज़ लगी है तो राजस्थान में रिपोर्ट की जरूरत नहीं।

गोवा, महाराष्ट्र, मणिपुर, उत्तराखंड: 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। या फिर वैक्सीन का दूसरा डोज़ 15 दिन पहले लगे हों। (गोवा के लिए 14 दिन)

नगालैंड: 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट आरटीपीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट, अगर वैक्सीन की सिर्फ एक डोज़ लगी है तो सात दिन का क्वारन्टीन।

गुजरात: अगर आप गुजरात के सूरत जा रहे हैं तो या तो आपके वैक्सीन के दोनों डोज़ लगे हों या फिर आपके पास 72 घंटे पुरानी आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए। बाकी राज्य में कहीं भी ऐसा नियम नहीं है।

जम्मू कश्मीर: श्रीनगर में अगर आपके पास आटी-पीसीआर रिपोर्ट नहीं है तो आपको RAT टेस्ट करवाना होगा।

कर्नाटक: अगर आप महाराष्ट्र या केरल से कर्नाटक जा रहे हैं तो आपके पास 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए।

तमिलनाडु: अगर आप केरल से तमिलनाडु जा रहे हैं तो 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट आरटी-पीसीआर रिपोर्ट होनी चाहिए। वैक्सीन के दोनों डोज़ ले चुके लोगों इस नियम से छूट है।

पश्चिम बंगाल: पुणे, मुंबई और चेन्नई से आने वालों यात्रियों के लिए 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट आरटी-पीसीआर रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। वैक्सीन के दोनों डोज़ ले चुके लोगों को इस नियम से छूट है।

उत्तर प्रदेश में यात्रा के नियम?

उत्तर प्रदेश में महाराष्ट्र और केरल से आने वाले यात्रियों को आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट लाना अनिवार्य है, अगर आप सिक्किम, मणिपुर, नगालैंड, केरल, मेघालय, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा और महाराष्ट्र से लखनऊ आ रहे हैं तो आपको 96 घंटे पुरानी रिपोर्ट की आवश्यकता है। इसके साथ ही अगर आप वाराणसी या बरेली जाना चाहते हैं तो या तो आपके वैक्सीन के दोनों डोज़ लगे हों या फिर आपके पास 72 घंटे पुरानी रिपोर्ट आरटी-पीसीआर निगेटिव रिपोर्ट होनी चाहिए। दिल्ली से कानपुर आने वाले यात्रियों को वहां पहुंचने के बाद टेस्ट करवाना अनिवार्य है।

यहां नहीं कोई प्रतिबंध
आंध्र प्रदेश, बिहार, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में यात्रा करने के लिए किसी भी तरह का कोई प्रतिबंध नहीं है।
ये भी पढ़ें
गब्बरसिंह पर ऐसा निबंध कि हंसते हंसते आंखों से आंसू निकल जाएंगे