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Last Modified: शुक्रवार, 20 सितम्बर 2019 (12:48 IST)

सनी देओल और करिश्मा कपूर को भारी पड़ा 20 साल पहले ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींचना, कोर्ट ने तय किए आरोप

सनी देओल और करिश्मा कपूर को भारी पड़ा 20 साल पहले ट्रेन की इमरजेंसी चेन खींचना, कोर्ट ने तय किए आरोप - sunny deol and karisma kapoor accused to pulled the emergency chain of a train 20 years before
बॉलीवुड अभिनेता सनी देओल और एक्ट्रेस करिश्‍मा कपूर को सालों पहले किए एक अपराध के चलते अब मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। दोनों के खिलाफ रेलवे कोर्ट ने 20 साल पुराने मामले पर आरोप तय किए हैं। कोर्ट के अनुसार इन दोनों कलाकारों ने 20 साल पहले गैरकानूनी तरीके से ट्रेन की इमरजेंसी चेन खिंची थी, जिसकी वजह से ट्रेन 25 मिनट देरी से चली।


चेन-पुलिंग की यह कथित घटना 1997 में फिल्म बजरंग की शूटिंग के दौरान हुई थी। दोनों फिल्म की शूटिंग के लिए जयपुर में थे। सनी देओल और करिश्मा कपूर पर ट्रेन 2413-ए अपलिंक एक्सप्रेस की चैन बिना वजह खींचने का आरोप लगाया गया था। इस मामले में रेलवे कोर्ट ने इन दोनों के साथ ही टीनू वर्मा और सतीश शाह पर भी आरोप तय कर दिए हैं।
 
खबर के अनुसार सनी देओल और करिश्मा कपूर के वकील एके जैन ने कहा है कि कोर्ट ने इन दिनों कलाकारों पर ट्रेन अपलिंक एक्सप्रेस की गैरकानून तरीके से इमरजेंसी चेन खिंचने का आरोप लगाया है। 
 
वकील ने कहा कि इन दोनों कलाकार के खिलाफ साल 2009 की शुरुआत में आरोप पढ़ा गया था, जिसके साल 2010 में कोर्ट में चुनौती दी गई थी। उस समय कोर्ट ने इन्हें आरोपमुक्त कर दिया था। इस 17 सितंबर को कोर्ट में इस मामले में सनी देओल और करिश्मा कपूर पर फिर से आरोप तय किए गए हैं। कोर्ट ने इस मामले की अगली सुनवाई 24 सितंबर तय की है। 
 
बता दें नरेला के सीताराम मालकर नाम के स्टेशन मास्टर ने रेलवे पुलिस में सनी देओल,करिश्मा कपूर सहित स्टंटमैन टीनू वर्मा और सतीश शाह के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई थी।
 
रेलवे अधिनियम के तहत इन सभी पर रेलवे एक्ट की धारा 141 (अनावश्यक रूप से एक ट्रेन में संचार के साधनों के साथ हस्तक्षेप), धारा 145 (नशा करके उपद्रव), धारा 146 (रेलवे कर्मचारी के काम में बाधा डालना) और धारा 147 (अनधिकृत प्रवेश करना) के उल्लंघन का आरोप है।
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