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Last Modified: शुक्रवार, 26 सितम्बर 2025 (14:57 IST)

क्या राज कुंद्रा ने ट्रांसफर किए थे शिल्पा शेट्टी की कंपनी को 15 करोड़ रुपए? एक्ट्रेस के वकील ने दिया जवाब

Shilpa Shetty fraud case
बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके पति राज कुंद्रा इन दिनों 60 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी के आरोपों का सामना कर रहे हैं। इस मामले की जांच मुंबई पुलिस कर रही है। इसी बीच खबर आई कि शिल्पा शेट्टी को लगभग 10 साल पहले उनके पति राज कुंद्रा से 15 करोड़ रुपए मिले थे। 
 
यह मामला मुंबई की आर्थिक अपराध शाखा की जांच से जुड़ा बताया गया। लेकिन अब इन दावों पर शिल्पा शेट्टी के वकील ने सफाई दी है। उन्होंने इसे पूरी तरह गलत और बेबुनियाद बताया है। एक्ट्रेस के वकील ने कहा, हम स्पष्ट करते हैं कि प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में यह ख़बरें पूरी तरह से झूठी और दुर्भावनापूर्ण हैं कि मेरी मुवक्किल श्रीमती शिल्पा शेट्टी कुंद्रा ने लगभग 10 वर्ष पहले अपने पति राज कुंद्रा से किसी लेन-देन के लिए कथित तौर पर 15 करोड़ रुपये प्राप्त किए थे। 
 
उन्होंने कहा, ये ख़बरें जानबूझकर मेरी मुवक्किल को बदनाम करने के उद्देश्य से फैलाई गई हैं। हम इस शरारत की जड़ तक जाएंगे और मुवक्किल को बदनाम करने वाले सभी समाचार लेखों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही तथा हर्जाने के लिए दीवानी मुकदमा दायर करेंगे।
वकील ने कहा, मेरी मुवक्किल ने ऐसी कोई धनराशि प्राप्त नहीं की है। चूंकि मामला न्यायालय में लंबित है, इसलिए हम इस समय और अधिक कुछ प्रकट नहीं कर सकते। हालांकि, मेरी मुवक्किल सभी फर्जी मीडिया लेखों के खिलाफ आपराधिक और दीवानी मुकदमे शुरू करने के लिए बाध्य हैं, जिन्होंने सत्यापन किए बिना इस प्रकार की ख़बरें प्रकाशित कीं।
 
उन्होंने कहा, श्रीमती शिल्पा शेट्टी कुंद्रा को जानबूझकर बदनाम किया गया है, जिसके चलते वह अब इन शरारती कृत्यों से सुरक्षा पाने हेतु कानून प्रवर्तन एजेंसियों की शरण लेने के लिए विवश हैं। हमने हमेशा जांच एजेंसियों के साथ सहयोग किया है और आगे भी करते रहेंगे।
 
लेकिन, मानहानिकारक लेखों और समाचारों का सख़्ती से सामना किया जाएगा क्योंकि यह मेरी मुवक्किल के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है। मेरी मुवक्किल इस मानहानि अभियान से राहत पाने हेतु माननीय बॉम्बे हाई कोर्ट की शरण ले रही हैं। जिन्होंने भी ऑनलाइन झूठी ख़बरें और अप्रमाणित तथ्य प्रकाशित किए हैं, उन्हें अपने इस कृत्य के परिणाम का सामना अदालत में करना पड़ेगा।
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