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'बीइंग ह्यूमन' फ्रॉड केस में सलमान खान और अलविरा खान को कोर्ट का समन, जानें क्या है पूरा विवाद

Salman Khan summons
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान एक बार फिर कानूनी उलझनों में घिरते नजर आ रहे हैं। चंडीगढ़ की एक अदालत ने 'बीइंग ह्यूमन' ब्रांड के नाम पर हुई कथित धोखाधड़ी के एक मामले में सख्त रुख अपनाते हुए अभिनेता सलमान खान, उनकी बहन अलविरा खान अग्निहोत्री और 'स्टाइल एंड कंटेंट ज्वैलरी प्राइवेट लिमिटेड' के निदेशकों को समन जारी किया है। 
 
यह पूरा विवाद चंडीगढ़ के मनीमाजरा में स्थित बीइंग ह्यूमन ब्रांड के एक ज्वेलरी शोरूम की फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ है। कोर्ट ने सभी आरोपियों को 5 अक्टूबर को अदालत के समक्ष पेश होकर अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। 
क्या है पूरा मामला? 
मामले की शुरुआत चंडीगढ़ के एक स्थानीय व्यवसायी अरुण गुप्ता की शिकायत से हुई। अरुण गुप्ता का आरोप है कि उन्हें 'बीइंग ह्यूमन' ज्वेलरी ब्रांड का शोरूम खोलने के नाम पर बड़े-बड़े वादे किए गए थे, जिसके झांसे में आकर उन्होंने लगभग 3 करोड़ रुपये का भारी-भरकम निवेश कर दिया। इसमें से करीब 1 करोड़ रुपये केवल शोरूम के सेटअप और इंटीरियर डिजाइनिंग पर खर्च हुए थे।
 
शिकायतकर्ता का कहना है कि उन्होंने कंपनी—'स्टाइल एंड कंटेंट ज्वेलरी प्राइवेट लिमिटेड' (जिसके पास बीइंग ह्यूमन ज्वेलरी बेचने का लाइसेंस था) के साथ हुए एग्रीमेंट की सभी शर्तों को ईमानदारी से पूरा किया। हालांकि, जैसे ही शोरूम चालू हुआ, कंपनी अपने वादों से मुकर गई और व्यापारिक मदद देना बंद कर दिया।
 
स्टॉक की कमी और करोड़ों का नुकसान
व्यापारी अरुण गुप्ता ने अपनी शिकायत में प्रमुख रूप से यह बात उठाई है कि फरवरी 2020 से वह स्टोर बंद पड़ा था, जहां से उनके शोरूम को ज्वेलरी की आपूर्ति की जानी थी। इसके कारण शोरूम में माल की भारी किल्लत हो गई। समय पर सामान न मिलने की वजह से उनका व्यापार ठप पड़ गया और उन्हें करोड़ों रुपये का भारी नुकसान उठाना पड़ा। गुप्ता ने कंपनी के छह अधिकारियों पर डील के समय गलत जानकारी देने और व्यापारिक संभावनाओं को बढ़ा-चढ़ाकर पेश करने का गंभीर आरोप लगाया है।  
 
उद्घाटन का वादा भी रह गया अधूरा
व्यापारी का यह भी दावा है कि फ्रेंचाइजी डील तय होते समय उन्हें भरोसा दिया गया था कि खुद सलमान खान इस शोरूम का भव्य उद्घाटन करने चंडीगढ़ आएंगे। हालांकि, जब उद्घाटन का समय आया, तो सलमान खान की जगह उनके बहनोई और अभिनेता आयुष शर्मा को भेज दिया गया। इससे शिकायतकर्ता को काफी निराशा हुई और उन्होंने खुद को ठगा हुआ महसूस किया।
मामले पर सफाई देते हुए संबंधित कंपनी ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज किया है। कंपनी के अनुसार, सलमान खान का वर्ष 2018 में हुए इस बिजनेस एग्रीमेंट से सीधे तौर पर कोई लेना-देना नहीं है। 'सलमान खान फाउंडेशन' ने साल 2015 में केवल 'बीइंग ह्यूमन' ब्रांड नेम का लाइसेंस कंपनी को दिया था। इस ब्रांड के तहत ज्वेलरी बिजनेस का संचालन, प्रबंधन और बिक्री की पूरी जिम्मेदारी विशेष रूप से कंपनी की ही थी।
 
मामले की सुनवाई अब चंडीगढ़ जिला अदालत में 5 अक्टूबर को होनी तय हुई है। कोर्ट ने समन जारी कर सलमान खान, अलविरा खान और अन्य संबंधित निदेशकों को व्यक्तिगत या अपने कानूनी प्रतिनिधियों के माध्यम से उपस्थित होकर आरोपों पर अपना औपचारिक पक्ष रखने का आदेश दिया है। अब सभी की निगाहें 5 अक्टूबर को होने वाली अदालती कार्रवाई पर टिकी हैं।
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