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Last Modified: बुधवार, 22 अप्रैल 2026 (12:34 IST)

चेक बाउंस केस में राजपाल यादव को जाना पड़ा था जेल, बोले- 5 करोड़ ने डुबो दिए 22 करोड़ रुपए

Rajpal Yadav check bounce case
बॉलीवुड में अपनी कॉमेडी से करोड़ों दिलों को जीतने वाले राजपाल यादव इन दिनों अपनी निजी और कानूनी जिंदगी के सबसे कठिन दौर से गुजर रहे हैं। 5 करोड़ रुपए के चेक बाउंस मामले में दिल्ली की तिहाड़ जेल जाने के बाद, राजपाल अब अंतरिम जमानत पर बाहर हैं। 
 
हाल ही में एक पॉडकास्ट में राजपाल यादव ने इस पूरे विवाद पर अपना पक्ष रखा और बताया कि सच्चाई वैसी नहीं है जैसी दिख रही है। शुभांकर मिश्रा संग बात करते हुए राजपाल ने कहा, मैं दिल से बोलूंगा। मैंने कई ऐसे काम किए हैं जिनके बारे में मैं कभी सार्वजनिक रूप से बात नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे ही आप उनके बारे में बात करते हैं, उनका महत्व खत्म हो जाता है। 
 
राजपाल यादव ने कहा, फिल्म इंडस्ट्री में 100 में से 80 फिल्में असफल होती हैं। अगर कोई फिल्म फ्लॉप हो जाती है, तो इसका मतलब यह नहीं कि कोई धोखाधड़ी हुई है। राजपाल ने इसे सिद्धांतों की लड़ाई बताते हुए न्यायपालिका पर अपना भरोसा जताया। उन्होंने नवाजुद्दीन सिद्दीकी जैसे साथियों का भी जिक्र किया जो उनके संघर्ष के दिनों में उनके साथ खड़े रहे।
 
इस कानूनी लड़ाई की शुरुआत साल 2010 में हुई थी। राजपाल यादव ने अपनी निर्देशित फिल्म 'अता पता लापता' (2012) के लिए दिल्ली स्थित 'मुरली प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड' से 5 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह फ्लॉप रही, जिससे राजपाल गहरे वित्तीय संकट में फंस गए।
 
राजपाल के अनुसार, यह सिर्फ 5 करोड़ का मामला नहीं था। उन्होंने साझा किया कि फिल्म का बजट 12 करोड़ से बढ़कर 22 करोड़ रुपए तक पहुंच गया था। अभिनेता का दावा है कि उन्होंने जानबूझकर धोखाधड़ी नहीं की, बल्कि फिल्म के असफल होने और कानूनी उलझनों के कारण यह राशि बढ़ती गई। 
 
राजपाल ने कहा, अगर यह सिर्फ 5 करोड़ रुपए का मसला होता, तो 2012 में ही निपट गया होता। इस 5 करोड़ ने मेरे 17-22 करोड़ रुपए डुबो दिए। 
 
चेक बाउंस के कई मामलों और बार-बार भुगतान की समय सीमा चूकने के बाद, फरवरी 2026 में दिल्ली हाई कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए कोर्ट ने राजपाल यादव को सरेंडर करने का आदेश दिया, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेजा गया। फरवरी के मध्य में उन्हें 1.5 करोड़ रुपए जमा करने और पारिवारिक शादी में शामिल होने के आधार पर अंतरिम जमानत मिल गई।
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