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एमसीआई को चीनी मेडिकल विश्वविद्यालय के छात्रों को मान्यता देने का निर्देश

नई दिल्ली| Naidunia| Last Modified सोमवार, 13 फ़रवरी 2012 (22:49 IST)
दिल्ली हाईकोर्ट ने कौंसिल ऑफ इंडिया (एमसीआई) को चीनी मेडिकल विश्वविद्यालय में पांच वर्षीय एमबीबीएस कोर्स करने वाले छात्रों को योग्यता प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया है, जिससे कि वे पढ़ाई पूरी करने के बाद भारत में प्रैक्टिस कर सके।


न्यायमूर्ति हीमा कोहली ने छात्रों के एक समूह की याचिका को स्वीकार करते हुए एमसीआई को इस आधार पर प्रमाणपत्र जारी करने के निर्देश दिए हैं कि चीन में पढ़ाई करने वाले छात्र अधर में लटके हुए हैं। छात्रों ने एमसीआई के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें वर्ष 2008 में योग्यता प्रमाणपत्र देने की गुहार संबंधी याचिका ठुकरा दी थी।


हाईकोर्ट में दाखिल याचिका में छात्रों ने कहा था कि वर्ष 2007 में उनका चयन चीन के जिगानगसान विश्वविद्यालय में एमबीबीएस कोर्स में हुआ था। छात्रों ने दावा किया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) से इस कोर्स को मान्यताप्राप्त है। छात्रों ने अगस्त 2007 में एमसीआई में इलेजबिलिटी सर्टिफिकेट रेग्यूलेशन 2002 के तहत प्रमाणपत्र के लिए आवेदन किया था। लेकिन एमसीआई ने उनके आवेदनों का इस आधार पर निरस्त कर दिया था कि चीनी सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त 30 विश्वविद्यालयों की सूची में जिगानगसान विश्वविद्यालय का नाम नहीं है। भारत दूतावास से यह जानकारी मिली थी। छात्रों का कहना था कि दाखिला मिलने के बाद वे चीन चले गए लेकिन एमसीआई ने उन्हें योग्यता प्रमाणपत्र देने से इनकार कर दिया।

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