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Written By Naidunia
Last Modified: मंदसौर , शुक्रवार, 2 सितम्बर 2011 (09:42 IST)

नटराजन के खिलाफ लगी याचिका खारिज

नटराजन के खिलाफ लगी याचिका खारिज -
मप्र उच्च न्यायालय की इंदौर खंडपीठ ने सांसद मीनाक्षी नटराजन के खिलाफ लगाई गई याचिका खारिज कर दी है। न्यायाधीश ने माना कि राष्ट्रीय नेहरू युवा केन्द्र के उपाध्यक्ष का पद लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आता है।


सुश्री नटराजन के निर्वाचन को लेकर वर्ष 09 में भाजपा नेता व अधिवक्ता प्रफुल्ल यजुर्वेदी द्वारा दायर याचिका में बताया गया था कि राष्ट्रीय नेहरू युवा केन्द्र के उपाध्यक्ष का पद लाभ का पद है। इस पद पर कार्यरत रहते हुए सुश्री नटराजन को टीए, डीए, वाहन एवं अन्य सभी सुविधाएँ मिल रही थीं। ऐसे में लाभ के पद पर रहते हुए सुश्री नटराजन चुनाव लड़ने के लिए पात्र ही नहीं थीं। आरोप के संदर्भ में विभिन्न दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए थे।


श्री यजुर्वेदी ने मंदसौर के तत्कालीन जिला निर्वाचन अधिकारी जीके सारस्वत को भी चुनाव के दौरान दिए गए उनके निर्णय के परिप्रेक्ष्य में पार्टी बनाया था। दोनों पक्षों के बीच चल रही न्यायिक प्रक्रिया के दौरान सुश्री नटराजन की ओर से न्यायालय के समक्ष संबद्घ अधिनियम की धारा 7,11 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर आग्रह किया गया कि नेहरू युवा केंद्र का उपाध्यक्ष पद लाभ के पद की श्रेणी में नहीं आता है। न्यायाधीश ने सभी पक्षों के तर्क सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दिया।-निप्र