Last Modified: खरगोन ,
रविवार, 4 मार्च 2012 (01:39 IST)
नकली आभूषणों से ऋण दिलाने पर सजा
नकली आभूषणों पर बैंक से ऋण दिलवाने का खामियाजा दो बैंककर्मियों को कारावास में रहकर उठाना होगा। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी अशोक शर्मा के न्यायालय में विचाराधीन इस लगभग 18 वर्ष पुराने बहुर्चित मामले में सहकारी बैंक में पदस्थ तत्कालीन आभूषण मूल्यांकनकर्ता कैलाश जोशी एवं अरुण दिंडोरकर को शनिवार को विभिन्ना धाराओं में क्रमशः 5-5 वर्ष, 2-2 वर्ष और 1-1 वर्ष सश्रम कारावास और 20-20 हजार, 10-10 हजार एवं 1-1 हजार का अर्थदंड की सजा सुनाई गई। आरोपियों ने चार प्रकरणों में ऋण दिलवाने के लिए सोने के नाम पर नकली आभूषण बैंक में रखवा दिए थे। सभी सजाएँ एक साथ चलेंगी।