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Written By Naidunia
Last Modified: इंदौर , बुधवार, 23 नवंबर 2011 (12:55 IST)

तत्काल की जानकारी तत्काल नहीं

तत्काल की जानकारी तत्काल नहीं -
तत्काल आरक्षण के संशोधित नियम सोमवार से लागू हो चुके हैं। इन संशोधनों से यात्रियों को राहत मिल रही है। हालाँकि रेलवे ने अब तक इन संशोधनों की जानकारी यात्रियों तक पहुँचाने के पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। जानकारी के अभाव में आरक्षण कार्यलय पहुँचने वाले लोग परेशान हैं। वहाँ लगे सूचना बोर्ड अब भी पुरानी जानकारी दर्शा रहे हैं। वहीं आरक्षण कार्यालय में टोकन और पूछताछ खिड़की के पास छोटे-छोटे अक्षरों में लिखी जानकारी से भ्रम पैदा हो रहा है।


यह है सोमवार से लागू संशोधित नियम

- एक पीएनआर पर अधिकतम चार लोगों का तत्काल टिकट बुक होगा। -पहचान के लिए आवेदन के साथ ही मुख्य आवेदक के फोटो परिचय पत्र की स्वयं के हस्ताक्षर से सत्यापित प्रति लगानी होगी। यात्रा के दौरान इस सत्यापित प्रति की मूल प्रति साथ रखना अनिवार्य होगी।


-जिस व्यक्ति का फोटो परिचय पत्र लगाया गया है उसका यात्रा के दौरान साथ में होना अनिवार्य है। उसकी अनुपस्थिति में उस पीएनआर के शेष यात्री बगैर टिकट माने जाएँगे।


- ट्रेवल एजेंटों के लिए सुबह 8 से 10 बजे के बीच तत्काल टिकट नहीं उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।


नए नियम से यात्रियों को राहत है लेकिन पर्याप्त जानकारी नहीं होने से आरक्षण कार्यालय पहुँचने वाले यात्री परेशान हो रहे हैं। रेलवे द्वारा आरक्षण कार्यालय के मुख्य सूचना पटल पर अब भी पुरानी जानकारी चस्पा है। संशोधन की जानकारी दो खिड़कियों पर बारीक अक्षरों में हाथ से लिखकर चस्पा की गई है। अलग-अलग जानकारी से यात्रियों में भ्रम है।


अब भी बता रहे हैं इंदौर-उदयपुर को सप्ताह में तीन दिन


रेलवे ने इंदौर-उदयपुर एक्सप्रेस को नियमित कर दिया है। आरक्षण कार्यालय में लगी रेलवे समय सारणी में अब भी इस ट्रेन को सप्ताह में तीन दिन बताया जा रहा है। आरक्षण करवाने पहुँचने वाले यात्री गलत जानकारी से परेशान हो रहे हैं।


प्रक्रिया चल रही है

बोर्ड को बदलने की प्रक्रिया चल रही है। जल्दी ही कार्रवाई पूरी हो जाएगी।


प्रदीप शर्मा, जनसंपर्क अधिकारी पश्चिम रेलवे