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Written By Naidunia
Last Modified: बैतूल , गुरुवार, 2 फ़रवरी 2012 (00:52 IST)

नोटिस से अधिवक्ताओं में हड़कंप

नोटिस से अधिवक्ताओं में हड़कंप -
वाणिज्य कर विभाग द्वारा वृत्तिकर वसूलने के लिए जिले के दो सैकड़ा अधिवक्ताओं को नोटिस देने से हड़कंप मच गया है। विभाग की इस कार्रवाई का विरोध अधिकारियों ने सड़क पर उतरकर किया तथा मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर वृत्तिकर की श्रेणी से अलग रखने की मांग की है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष अजय सिंह चौहान के नेतृत्व में सैकड़ों अधिवक्ताओं ने वाणिज्य कर विभाग द्वारा वृत्ति कर वसूलने के लिए दिए नोटिस पर गहरा विरोध जताते हुए मुख्यमंत्री के नाम संयुक्त कलेक्टर संजीव श्रीवास्तव को दिए ज्ञापन में बताया कि पूर्व में भी अधिवक्ताओं पर वृत्तिकर लगाया जाना प्रस्तावित किया था। इसका विरोध संपूर्ण मध्यप्रदेश के अधिवक्ताओं द्वारा किया गया था। इसके पश्चात अधिवक्ताओं से वृत्तिकर वसूलना बंद कर दिया था, लेकिन हाल में ही बैतूल के वाणिज्य कर विभाग द्वारा 200 अधिवक्ताओं को वृत्ति कर देने के लिए नोटिस दिया है। पूरे प्रदेश में बैतूल ही ऐसा जिला है, जहां अधिवक्ताओं को नोटिस दिए जा रहे हैं। जिला अधिवक्ता संघ ने कहा कि अधिवक्ताओं का कार्य व्यवसाय की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उनसे वसूली नहीं की जाए। संघ के अधिवक्ताओं को वृत्तिकर की श्रेणी से अलग नहीं करने पर चरणबद्घ आंदोलन की चेतावनी दी है। ज्ञापन देने वालों में नवनीत मालवीय, अनुप सोनी, कपिल नागले, अवध हजारे, नितिन मिश्रा, विजय बिसौने, अनिल सोनी सहित सैकड़ों अधिवक्ता थे। शासन के निर्देशानुसार वृत्तिकर वसूलने के लिए शहर के डॉक्टर, अधिवक्ता सहित 1024 लोगों को नोटिस दिए है। जिन अधिवक्ताओं द्वारा वाणिज्य कर विभाग से टिन नंबर दिए है। ऐसे दो सैकड़ा अधिवक्ताओं को भी 2008 से 2012 तक वृत्ति कर देने के नोटिस दिए है। व्यापारी तथा शासकीय कर्मचारी से वृत्ति कर आसानी से वसूल किया जाता है, लेकिन अन्य लोग द्वारा नहीं देने पर नोटिस की कार्रवाई की जा रही है। वे बोले...जिन अधिवक्ताओं ने टिन नंबर लिए है, उन्हे ंविवरण प्रस्तुत करने के लिए नोटिस दिए है। विवरण प्रस्तुत करने के बाद वृत्ति कर की श्रेणी में नहीं आने वाले अधिवक्ताओं से वसूली नहीं की जाएगी। -एचके अग्रवाल, वाणिज्य कर अधिकारी, बैतूल