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Written By वार्ता
Last Modified: लखनऊ (वार्ता) , शुक्रवार, 3 जुलाई 2009 (21:23 IST)

वरुण पर मुकदमे की अनुमति

BJP MP Varun Gandhi, would be tried by Distt. administration, Pilibhit | वरुण पर मुकदमे की अनुमति
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) सांसद वरुण गाँधी पर अभियोग चलाने की शुक्रवार को दी गयी अनुमति के साथ ही इस युवा सांसद की मुसीबतें बढ़ गईं।

राज्य के गृह सचिव महेश गुप्त ने बताया कि पीलीभीत जिला प्रशासन को गाँधी पर अभियोग चलाने की अनुमति दे दी गयी।

इसके साथ ही गाँधी के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने का रास्ता साफ हो गया।

गुप्त ने बताया कि राज्य सरकार ने पीलीभीत जिला प्रशासन को अपराध संख्या 255/2009 में भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए 181
और लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम के तहत मुकदमा चलाने की अनुमति दी गयी है।
गाँधी के खिलाफ इन धाराओं में पिछले 17 मार्च को पीलीभीत के बडखेडा थाने में रिपोर्ट दर्ज हुई थी।

उन्होंने कहा कि राज्य के न्याय विभाग ने गाँधी पर मुकदमा चलाने की सस्तुंति की थी जिसे राज्य सरकार ने आज स्वीकार कर लिया।

उन पर भड़काऊ भाषण देकर साम्प्रदायिक आधार पर समाज में फूट डालने का आरोप है।

पीलीभीत के जिला प्रशासन ने विशेष संदेशवाहक से राज्य सरकार को गत 25 जून को पत्र भेजकर वरुण के खिलाफ भड़काऊ भाषण के मामले में मुकदमा चलाए जाने की अनुमति माँगी थी। यह अनुमति भारतीय दण्ड संहिता की धारा 153ए के तहत माँगी गयी थी।