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Written By वार्ता
Last Modified: चेन्नई (वार्ता) , शुक्रवार, 5 जून 2009 (14:29 IST)

रैगिंग के मामले में कॉलेज को नोटिस

रैगिंग के मामले में कॉलेज को नोटिस -
मद्रास उच्च न्यायलय ने रैगिंग के एक मामले में कराईकल के एक इंजीनियरिंग कॉलेज को नोटिस जारी किया है।

याचिकाकर्ता अब्दुल करीम ने एक याचिका दर्ज करके कालेज को यह निर्देश देने की माँग की थी उसके पुत्र के साथ हुई रैगिंग की पुलिस में शिकायत दर्ज कराई जाए। उसने यह भी माँग की कि अदालत उसके पुत्र को हुई मानसिक पीड़ा के लिए पाँच लाख रुपए का मुआवजा तथा कॉलेज में जमा कराई गई फीस को वापस दिलाए।

याचिका की सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति आर.एस. रामनाथन ने कॉलेज प्रशासन को 11 जून तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा है। करीम केरल के एर्नाकुलम जिले के रहने वाले हैं। उनका पुत्र महीन शा भारथीयार इंजीनियर और टेक्नोलॉजी कालेज में बीटेक का छात्र है। करीम का आरोप है कि कॉलेज के छात्रावास में कुछ सीनियर छात्रों ने उसके बेटे के साथ रैगिंग की तथा उसके पैसे छिन लिए।

करीम ने अपनी शिकायत में कहा कि कॉलेज प्रशासन ने फीस वापस करने के उनके अनुरोध को अस्वीकार कर दिया। इसके साथ साथ कॉलेज प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ न तो कोई कार्रवाई की और न ही इस मामले को पुलिस को सौंपा।

उन्होंने अदालत से यह भी अनुरोध किया वह कॉलेज प्रशासन को स्थानांतरण एवं चरित्र सर्टिफिकेट समेत उनके पुत्र के सभी दस्तावेज लौटाने के निर्देश दें।