गुरुवार, 25 अप्रैल 2024
  • Webdunia Deals
  1. खबर-संसार
  2. समाचार
  3. प्रादेशिक
Written By India FM
Last Updated :जयपुर , बुधवार, 9 जुलाई 2014 (19:55 IST)

महिलाओं को सौ प्रतिशत आरक्षण

महिलाओं को सौ प्रतिशत आरक्षण -
FILE
राजस्थान उच्च न्यायालय ने महिलाओं के कल्याण के लिए आरक्षित सभी सीटों को सही ठहराते हुए कहा है कि इसे अधिक और खराब आरक्षण नहीं कहा जा सकता क्योंकि यह संविधान के तहत है।

उच्च न्यायालय की पीठ ने अपने आदेश में एकल पीठ के न्यायाधीश न्यायमूर्ति शिव कुमार शर्मा के फैसले को पलट दिया।

न्यायमूर्ति शर्मा ने नरेंद्र शर्मा द्वारा दाखिल याचिका की सुनवाई करते हुए कहा था कि महिला अभ्यर्थियों के लिए 100 प्रतिशत आरक्षण देने वाला सेवा नियम अधिकारातीत है।

याचिकाकर्ता ने राजस्थान लोकसेवा के अनुच्छेद 5(1) के नियम 1984 को चुनौती दी थी जिसमें कहा गया है कि महिला विकास से संबंधित सभी परियोजनाओं के पदों पर केवल महिलाओं की ही नियुक्ति होगी। सरकार ने भी तब इस मामले में एक अधिसूचना जारी की थी। (भाषा)