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Written By भाषा
Last Modified: इंदौर , मंगलवार, 12 मार्च 2013 (19:42 IST)

दुष्कर्मी चाचा को मृत्युदंड, चाची को उम्रकैद

दुष्कर्मी चाचा को मृत्युदंड, चाची को उम्रकैद -
इंदौर।
FILE
गोद ली गई सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म और इसके बाद पीट-पीटकर उसकी निर्मम हत्या के मामले में विशेष फास्ट ट्रैक अदालत ने लड़की के चाचा को मंगलवार को फांसी की सजा सुनाई, जबकि उसकी चाची को उम्रकैद की सजा दी।


अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील रवींद्र देसाई ने बताया कि विशेष फास्ट ट्रैक अदालत की पीठासीन अधिकारी और अपर सत्र न्यायाधीश सविता दुबे ने मामले में आरएस सेंगर (40) को भादंवि की धारा 302 (हत्या), धारा 376 (बलात्कार) और धारा 377 (अप्राकृतिक दुष्कृत्य) के तहत दोषी करार देते हुए फांसी की सजा सुनाई।

सेंगर की पत्नी बेबी (35) को भादंवि का धारा 302 (हत्या) और धारा 120-बी (आपराधिक साजिश) के तहत आजीवास कारावास की सजा दी। देसाई ने बताया कि मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से 20 गवाह अदालत के सामने पेश हुए। इसकी मदद से सेंगर पर लसूड़िया क्षेत्र में 26 सितंबर 2012 को सात वर्षीय बच्ची से दुष्कर्म, अप्राकृतिक कृत्य और इसके बाद बेरहमी से पीट-पीटकर उसकी हत्या के जुर्म साबित हुए।

बेबी पर बच्ची के हत्याकांड की साजिश रचने और अमली जामा पहनाने में शामिल होने का आरोप सिद्ध हुआ। उन्होंने बताया कि बच्ची के शव की पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि उसकी मौत शारीरिक प्रताड़ना और मारपीट से हुई थी।

देसाई ने बताया कि पोस्टमार्टम के दौरान बच्ची के अलग-अलग अंगों पर कुल 31 घाव मिले। इनमें से कुछ घाव पुराने भी थे। पोस्टमॉर्टम से पता चला कि हत्याकांड से पहले बच्ची के साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य भी किया गया था।

अभियोजन पक्ष के सरकारी वकील ने बताया कि डीएनए परीक्षण से इस बात की तस्दीक हुई कि हत्याकांड से पहले मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म और अप्राकृतिक कृत्य करने वाला शख्स कोई और नहीं, बल्कि उसका चाचा ही है।

देसाई के मुताबिक बच्ची के असली माता-पिता उत्तरप्रदेश में रहते हैं। बच्ची को उसकी हत्या के करीब चार माह पहले ही उसके चाचा और चाची ने गोद लिया था, क्योंकि उनके दोनों बच्चों की मौत हो गई थी।

उन्होंने बताया कि बच्ची को गोद लेते वक्त उसके माता-पिता को भरोसा दिलाया गया था कि उसकी बढ़िया परवरिश की जाएगी और उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ और सेंगर व उसकी पत्नी ने बच्ची के साथ बुरी तरह मारपीट करने के साथ उसे अमानवीय यातनाएं देना शुरू कर दिया था। (भाषा)