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Written By भाषा
Last Modified: नई दिल्ली (भाषा) , मंगलवार, 18 अगस्त 2009 (22:29 IST)

...तो हो सकती है थोरट को जेल

...तो हो सकती है थोरट को जेल -
केन्द्रीय पर्यावरण मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि महाराष्ट्र के मंत्री बालासाहेब थोरट को बाघ शावकों के पिंजरे में जाकर एक शावक की पीठ थपथपाने के मामले में नियम उल्लंघन का दोषी पाया गया तो उन्हें छह महीने के लिए जेल जाना पड़ सकता है।

रमेश ने कहा कि हमने केन्द्रीय प्राणी उद्यान प्राधिकार से मामले की जाँच कर दो दिन में रिर्पोट सौंपने को कहा है। यदि मंत्री को नियम उल्लंघन का दोषी पाया जाता है तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्राधिकार के नियमों के अनुसार अगर किसी व्यक्ति की हरकत से पशु को परेशानी होती है और इसके लिए छह महीने के कारावास या 2000 रुपए जुर्माना या दोनों का प्रावधान है।

महाराष्ट्र के कृषि मंत्री थोरट ने पिछले हफ्ते महाराजबाग प्राणी उद्यान में एक बाघ के बच्चे को थपथपाया, जो कैमरे में कैद हो गया। उस समय थोरट के साथ उनके सुरक्षा गार्ड और शहर के कांग्रेस अध्यक्ष जयप्रकाश गुप्ता भी मौजूद थे।

थोरट के इस कृत्य को न सिर्फ गैर जिम्मेदाराना, बल्कि वन्यजीव कानून का उल्लंघन भी बताया गया है और वन्यजीव संरक्षकों ने थोरट को दंडित करने की माँग की है।