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Written By भाषा

चारा घोटाले के आठ आरोपियों को जमानत

चारा घोटाले के आठ आरोपियों को जमानत -
PTI
रांची। चारा घोटाले के आठ दोषियों को जमानत दे दी गई है। इनमें एक आईएएस अधिकारी और बिहार के एक पूर्व मंत्री शामिल है और इन्हें सीबीआई की विशेष अदालत ने यहां तीन वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई थी।

जमानत पाए यह आठ लोग उन 45 लोगों में शामिल हैं, जिन्हें प्रवास कुमार सिंह की अदालत ने 1990 के दशक में चाईबासा कोषागार से 37.7 करोड़ रुपए फर्जी तरीके से निकालने के मामले में आज दोषी ठहराया।

इन लोगों को जमानत इसलिए दे दी गई क्योंकि इन्हें तीन वर्ष तक की सजा दी गई है और यह जमानत योग्य है।

जिन लोगों को जमानत मिली है उनमें आईएएस अधिकारी के अरमुगम, पूर्व पशुपालन और श्रममंत्री विद्या सागर निषाद, पूर्व भाजपा विधायक ध्रुव भगत और पांच चारा आपूर्तिकर्ता मधु मेहता, बिमला शर्मा, एसके सिन्हा, राजेश वर्मा और शिव कुमारी शामिल हैं।

अदालत ने शेष 37 लोगों को सजा सुनाने के लिए 3 अक्टूबर की तारीख निर्धारित की है। इनमें बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और जगन्नाथ मिश्रा के अलावा बिहार में सत्तारुढ़ जदयू के सांसद जगदीश शर्मा शामिल हैं।

मामले में कुल 56 आरोपी थे, लेकिन सात की मौत, एक को अदालत से राहत और एक के अपराध कुबूल करने के बाद और दो के सरकारी गवाह बनने के बाद यह संख्या 45 पर आ गई। (भाषा)