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Written By भाषा
Last Modified: इंदौर , बुधवार, 30 अप्रैल 2014 (23:31 IST)

इंदौर में रुकी 2 नाबालिग बहनों की शादी

इंदौर में रुकी 2 नाबालिग बहनों की शादी -
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इंदौर। महिला और बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी डॉ. अनिता जोशी की सजगता से इंदिरा नगर रहने वाली दो नाबालिग बहनों की शादी रुक गई। ये शादी दूधिया गांव में 8 मई को सामुहिक विवाह समारोह में होने वाली थीं।

दरअसल इन मासूम बहनों की मां नहीं हैं और लाचार पिता पालने पोसने की आड़ लेकर इन दोनों बेटियों के हाथ पीले करना चाहता था लेकिन परियोजना अधिकारी जब अपने दल के साथ शादी रुकवाने पहुंची तो परिजनों ने इसका काफी विरोध किया लेकिन जब उन्हें कानूनी कार्रवाई और सजा के प्रावधान का डर बताया तब परिवार मान गया...और इस तरह दो नाबालिग बहनों की शादी रुक गई।

नाबालिग लड़कियों के पिता का नाम लखन चौधरी है और उनकी एक बेटी की उम्र 17 साल 9 माह तथा दूसरी बेटी की उम्र 15 वर्ष है। लखन ने लिखित रूप में कहा कि अब वह अपनी बेटियों का विवाह तभी करेगा, जब वे बालिग हो जाएंगी।

इन मासूमों का विवाह रुकवाने के लिए डॉ. जोशी के साथ क्षेत्रीय पर्यवेक्षक निसरिन हुसैन, शशिपाल और आशीष वर्मा का दल पहुंचा था। इसके पहले भी डॉ. जोशी कई नाबालिग लड़कियों विवाह रुकवाने में महती भूमिका अदा कर चुकी हैं।

उल्लेखनीय है कि देश में 21 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 18 साल से कम आयु की लड़की की शादी बाल विवाह की श्रेणी में आती है, जो कानूनन अपराध है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत दोषी को दो वर्ष तक के सश्रम कारावास अथवा एक लाख रुपए तक के जुर्माने या दोनों सजाओं का प्रावधान है।

17 वर्षीय दलित लड़की की शादी रुकवाई...अगले पन्ने पर..


बाल विवाह के खिलाफ जारी मुहिम के तहत प्रशासन और पुलिस ने आज यहां दबिश देकर 17 वर्षीय दलित लड़की की दो दिन बाद होने वाली शादी रुकवा दी।

महिला और बाल विकास विभाग की परियोजना अधिकारी चित्रा यादव ने बताया कि महकमे के दल ने मुखबिर की सूचना पर सोमनाथ की चाल क्षेत्र में दबिश दी, जहां जया वर्मा (17) के परिजन उसकी शादी से पहले की रस्में अदा कर रहे थे।

उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति वर्ग से ताल्लुक रखने वाली जया की शादी दो मई को यहां आयोजित एक सामूहिक विवाह सम्मेलन में होने वाली थी।

चित्रा ने बताया कि अधिकारियों की समझाइश के बाद जया के परिजन ने हलफनामा दिया कि वे तब तक उसे विवाह के बंधन में नहीं बांधेंगे, जब तक वह पूरे 18 बरस की नहीं हो जाती। (वेबदुनिया/भाषा)