गुरुवार, 25 अप्रैल 2024
  • Webdunia Deals
  1. खबर-संसार
  2. »
  3. समाचार
  4. »
  5. प्रादेशिक
Written By वार्ता
Last Updated :मुम्बई (वार्ता) , बुधवार, 9 जुलाई 2014 (19:56 IST)

अवैध है मराठी नम्बर प्लेट

अवैध है मराठी नम्बर प्लेट -
महाराष्ट्र सरकार ने बुधवार को स्वीकार किया कि मोटर वाहन अधिनियम 1989 के अनुसार मोटर वाहनों के मराठी नम्बर प्लेट का इस्तेमाल वैध नहीं है।

उपमुख्यमंत्री आर.आर. पाटील ने राज्य विधान परिषद में शिवसेना के मधुकर सरपोतदार दिवाकर राऊते और अन्य की ध्यानाकर्षण सूचना पर हुई चर्चा के उत्तर में इस स्वीकारोक्ति के साथ ही कहा कि राज्य सरकार केन्द्र सरकार से उक्त अधिनियम में संशोधन लाने का अनुरोध करेगी, ताकि वाहनों के मराठी नम्बर प्लेट वैध मानी जा सकें।

इससे पहले शिवसेना सदस्यों में यह शिकायत की थी कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण के अधिकारीगण मराठी नम्बर प्लेट वाले वाहनों का चलान कर रहे हैं। उनका कहना था कि राज्य सरकार इसे रोकने के लिए सूचित निर्देश जारी करे।

लेकिन पाटील ने कहा कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण की यह कार्रवाई केन्द्रीय अधिनियम के तहत की जा रही है जो उक्त अधिनियम में समुचित संशेधन के बगैर नहीं रोकी जा सकती है।

गौरतलब है कि मोटर वाहन अधिनियम 1989 के तहत मोटर वाहनों के नम्बर प्लेट देश भर में अंग्रेजी में ही लिखे जाने का प्रावधान है।