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Written By भाषा
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 30 मार्च 2010 (00:00 IST)

शिवसेना, मनसे के खिलाफ याचिका खारिज

Writ against SS, MNS rejected | शिवसेना, मनसे के खिलाफ याचिका खारिज
उच्चतम न्यायालय ने शिवसेना और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) की राजनीतिक दल के रूप में मान्यता खत्म करने और इन पार्टियों के नेताओं पर गैर मराठियों खासकर उत्तर भारतीयों के खिलाफ कथित रूप से नफरत की मुहिम शुरू करने का मुकदमा चलाने की माँग वाली जनहित याचिका पर सुनवाई से सोमवार को इनकार कर दिया।

अधिवक्ता मनीष मोहन के माध्यम से दाखिल याचिका में याची मोहन पंडित ने शिवसेना और मनसे कार्यकर्ताओं की वर्ष 2008 में रेलवे भर्ती की परीक्षा देने आए उत्तर भारतीयों को निशाना बनाने, राज्य विधानसभा सदन में समाजवादी पार्टी के विधायक अबू आजमी पर हमला करने तथा अन्य हरकतों का जिक्र किया था।

याचिका में बाल ठाकरे और राज ठाकरे के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने तथा शिवसेना एवं मनसे के चुनाव चिह्नों की मान्यता खत्म करने की माँग की गई थी।

बहरहाल, प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति के. जी. बालकृष्णन तथा न्यायमूर्ति दीपक वर्मा की पीठ याची की दलील से संतुष्ट नहीं हुई और उसे अपनी अर्जी को चुनाव आयोग के सामने रखने को कहा। इसके साथ ही न्यायालय ने याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया।(भाषा)