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Written By भाषा
Last Modified: नई दिल्ली (भाषा) , सोमवार, 4 मई 2009 (16:51 IST)

शन्नो की मौत पर केंद्र को नोटिस

Notice to Central Government on Shanno's death | शन्नो की मौत पर केंद्र को नोटिस
दिल्ली उच्च न्यायालय ने एक याचिका पर केंद्र सरकार और दिल्ली पुलिस को नोटिस जारी किया है। याचिका में उस स्कूल शिक्षिका पर प्राथमिकी दर्ज करने की माँग की गई है, जिसने बवाना में दूसरी कक्षा की एक लड़की को शारीरिक दंड दिया था और कुछ दिनों बाद लड़की की मौत हो गई थी।

मृतक लड़की शन्नो के पिता की याचिका पर नोटिस जारी की गई, जिसमें शिक्षिका पर कार्रवाई की माँग की गई है। न्यायाधीश जीएस सिस्तानी ने दिल्ली के मुख्य सचिव और शिक्षा महानिदेशालय को भी नोटिस जारी किया और 14 मई तक उन्हें जवाब देने को कहा है।

याचिका में 11 वर्षीय लड़की के पिता आईयू खान ने धारा 304 के तहत प्राथमिकी दर्ज करने की माँग की है, जिसमें अधिकतम सजा 10 वर्ष है। पुलिस ने अभी तक 304 ए (लापरहवाही के कारण मौत) के तहत मामला दर्ज किया है, जिसमें अधिकतम सजा दो वर्ष है।

याचिकाकर्ता के लिए अपील करते हुए वकील रोहित कोचर ने अदालत से कहा कि शिक्षिका पर उपयुक्त धाराओं के तहत मामला दर्ज करना चाहिए, क्योंकि किसी भी विद्यार्थी की सुरक्षा की उसकी नैतिक और वैधानिक जिम्मेदारी है।