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Written By भाषा
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 9 फ़रवरी 2010 (00:08 IST)

मीडिया कवरेज के लिए नियम बनें-सुप्रीम कोर्ट

कहा- आपराधिक मामलों में निजता की रक्षा हो

Media coverage | मीडिया कवरेज के लिए नियम बनें-सुप्रीम कोर्ट
आरुषि हत्या मामले का जिक्र करते हुए उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को इस बात पर बल दिया कि आपराधिक मामलों के मीडिया कवरेज के लिए कुछ नियम बनाए जाएँ ताकि प्रभावित लोगों की निजता और प्रतिष्ठा की रक्षा हो सके।

न्यायमूर्ति ए. कबीर और न्यायमूर्ति सी. जोसेफ की पीठ ने कहा कि ऐसे मुद्दों पर व्यापक विचार की आवश्यकता है और इस पर और समय दिए जाने की जरूरत है।

न्यायालय वकील सूरतसिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें अनुरोध किया गया है कि लंबित आपराधिक मामलों की रिपोर्टिंग को लेकर मीडिया पर कुछ अंकुश हो। न्यायालय ने सुनवाई की तारीख सात अप्रैल तय की है।

याचिका में दावा किया गया है कि अत्यधिक मीडिया कवरेज से आरुषि के अभिभावकों की प्रतिष्ठा बुरी तरह प्रभावित हुई। याचिकाकर्ता ने माँग की कि मीडिया के लिए ऐसे नियम बनाएँ जिसमें स्पष्ट हो कि जाँच पूरी होने तक किसी को दोषी नहीं दिखाया जाए। (भाषा)