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Written By भाषा
Last Modified: नई दिल्ली (भाषा) , शुक्रवार, 24 अप्रैल 2009 (19:59 IST)

जयललिता को लंदन होटल मामले में राहत

जयललिता को लंदन होटल मामले में राहत -
अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता को शुक्रवार को उच्चतम न्यायालय में बड़ी राहत मिली, जिसने उनके खिलाफ लंदन होटल मामले को वापस लेने की अनुमति दे दी, जिसमें वे देश के बाहर गैर कानूनी तौर पर सम्पत्ति हासिल करने की आरोपी हैं।

विशेष सरकारी वकील की राय मिलने के बाद तमिलनाडु सरकार द्वारा दाखिल एक आवेदन पर शीर्ष न्यायालय ने यह आदेश दिया है। सरकारी वकील ने राय दी है कि पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ आरोपों को साबित करने में सबूतों की कमी हो सकती है और मामला वापस लेना उचित होगा।

उच्चतम न्यायालय ने मुकदमे की सुनवाई पर स्थगनादेश दिया था। यह मामला सम्पत्ति के मामले के साथ बेंगलुरु स्थानांतरति कर दिया गया था।

राज्य सरकार के आवेदन को अनुमति देते हुए मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि गुण-दोष के आधार पर आवेदन पर विचार करने के रास्ते में अंतरिम स्थगनादेश आड़े नहीं आएगा।

उच्चतम न्यायालय द्वारा मुकदमा चेन्नई से बेंगलुरु स्थानांतरित किए जाने के बाद कर्नाटक सरकार की ओर से विशेष लोक अभियोजक नियुक्त किए गए वरिष्ठ अधिवक्ता बीवी आचार्य ने तमिलनाडु सरकार को पत्र भेजा था, जिसमें उससे लंदन होटल मामले को वापस लेने के लिए शीर्ष न्यायालय की अनुमति लेने को कहा गया था।

उन्होंने कहा था कि मामले में जाँच अधिकारी के बयान और जाँच के दौरान दर्ज किए गए बयानों को देखने के बाद जयललिता की संलिप्तता की संभावना नहीं है।

विशेष लोक अभियोजक के पत्र में कहा गया कि लंदन में सम्पत्ति हासिल करने और इसकी बिक्री के हालाँकि सबूत हैं, लेकिन भारत में गैर कानूनी तौर पर एक लोकसेवक द्वारा इसे हासिल करने और विदेश में बिक्री भुगतान के बीच संबंध साबित करना कठिन होगा क्योंकि अभियोजन के मामले के अनुसार भारत में उपलब्ध धन का उपयोग हवाला के माध्यम से विदेश में सम्पत्ति की खरीद में किया गया।

आचार्य ने पत्र में कहा दूसरे मामले (लंदन होटल मामला) में आरोपों के सबूतों के अभाव में नाकाम होने की संभावना है। आरोप लगाया गया कि इन दोनों मामलों में अन्नाद्रमुक प्रमुख द्वारा जमा की गई सम्पत्ति करीब 66.65 करोड़ रुपए है।