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Written By वार्ता

गुजरात दंगों के लिए विशेष जाँच दल

गुजरात दंगों के लिए विशेष जाँच दल -
उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को गुजरात की नरेन्द्र मोदी सरकार को वर्ष 2002 के सांप्रदायिक दंगों के दस महत्वपूर्ण मामलों की आगे की जाँच के लिए पाँच सदस्यीय एक विशेष जाँच दल (एसआईटी) गठित करने का निर्देश दिया।

एसआईटी में केन्द्रीय जाँच ब्यूरो (सीबीआई) के पूर्व निदेशक आरके राघवन और भारतीय पुलिस सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी सतपथी भी शामिल होंगे।

न्यायमूर्ति अरिजित पसायत की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय खंडपीठ ने निर्देश दिया कि एसआईटी तीन माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। न्यायालय ने यह भी आदेश दिया कि एसआईटी उन गवाहों का बयान दर्ज करेगा, जिन्होंने अभी तक बयान नहीं दिया है। न्यायालय ने कहा कि एसआईटी चाहे तो गवाही पूरी कर चुके लोगों को दोबारा बुला सकता है।

इन दस मामलों में दंगाइयों द्वारा कांग्रेस के पूर्व सांसद अहसान जाफरी एवं उनके परिजनों को जिंदा जलाए जाने की घटना और नरोदा जनसंहार कांड भी शामिल हैं।

दंगों की सीबीआई जाँच हो : गुजरात में सन 2002 के दंगों के मामलों की दोबारा जाँच के लिए राज्य सरकार को विशेष जाँच दल (एसआईटी) के गठन के उच्चतम न्यायालय के निर्देश का स्वागत करते हुए वामपंथी पार्टियों ने जोर देकर कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार के रहते निष्पक्ष जाँच संभव नहीं है। उन्होंने 'अल्पसंख्यकों के इस सामूहिक संहार' की जाँच सीबीआई से कराने की माँग भी की।