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Written By भाषा
Last Modified: नई दिल्ली , मंगलवार, 6 अप्रैल 2010 (23:05 IST)

गुजरात दंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश

गुजरात दंगा, सुप्रीम कोर्ट के आदेश -
उच्चतम न्यायालय ने 2002 के गुजरात दंगा मामलों की जाँच कर रहे विशेष जाँच दल से मंगलवार को कहा कि वह दो वरिष्ठ आईपीएस अधिकारियों- गीता जौहरी और शिवानंद झा, को अगले आदेश तक जाँच में शामिल नहीं करे।

न्यायमूर्ति डीके जैन, पी. सदाशिवम और आफताब आलम की पीठ ने एक स्वयंसेवी संगठन, सेंटर फॉर जस्टिस एंड पीस की याचिका पर सुनवाई के दौरान यह आदेश दिया। संगठन ने एसआईटी और इसके सदस्यों के खिलाफ अनेक आरोप लगाए हैं और दंगे से जुड़े दस मामलों में स्थगन की माँग की है।

अदालत ने कहा कि वह 19 अप्रैल को दस मामलों में मुकदमे पर स्थगन के लिए अंतरिम निर्देश जारी करने के सवाल पर सुनवाई करेगी।

शीर्ष अदालत ने इस बात पर विचार के लिए 28 अप्रैल की तारीख मुकर्रर की कि क्या पूर्व सीबीआई निदेशक आरके राघवन की अध्यक्षता वाली एसआईटी के साथ जाँच जारी रखी जाए जिसके खिलाफ आरोप लगाए गए हैं। (भाषा)