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Written By भाषा
Last Modified: रायपुर (भाषा) , शनिवार, 8 अगस्त 2009 (15:29 IST)

छत्तीसगढ़ में आवश्यक वस्तु नियंत्रण आदेश

Inflation | छत्तीसगढ़ में आवश्यक वस्तु नियंत्रण आदेश
छत्तीसगढ़ में महँगाई और जमाखोरी पर अंकुश लगाने के लिए राज्य सरकार ने राज्य में आवश्यक वस्तु नियंत्रण आदेश और अधिसूचना जारी कर दी है।

आधिकारिक सूत्रों ने यहाँ बताया कि पिछले कुछ माह से जरूरी वस्तुओं की कीमतों में हुई अप्रत्याशित वृद्धि को देखते हुए सरकार ने जमाखोरी पर अंकुश लगाने की कवायद शुरू कर दी है।

मुख्यमंत्री रमनसिंह के निर्देश पर राज्य शासन के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग ने कड़े कदम उठाते हुए एक अधिसूचना जारी कर छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बधन) आदेश 2009 राज्य में लागू कर दिया है।

अधिकारियों ने बताया कि इस नियंत्रण आदेश द्वारा राज्य में दाल, चावल, खाद्य तेल के बीज और खाद्य तेल आदि के व्यापार को नियंत्रित किए जाने के प्रावधान किए गए हैं। इसके साथ ही शासन चीनी के संबंध में अलग से नियंत्रण आदेश तैयार करने की कार्रवाई कर रहा है।

खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के प्रमुख सचिव विवेक ढांड ने बताया कि सभी कलेक्टरों को पत्र के साथ अधिसूचना की प्रति भेजकर जिला प्रशासन को इस पर त्वरित अमल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

कलेक्टरों से कहा गया है कि वे स्थानीय स्तर पर भी समाचार पत्रों के माध्यम से इसका प्रचार-प्रसार करें और व्यापारी संगठनों की तुरंत बैठक बुलाकर उन्हें आदेश की प्रति उपलब्ध कराते हुए इसकी जानकारी दें। ढांड ने बताया कि जिला कलेक्टरों को इस बारे में की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन 15 दिनों के भीतर भेजने के भी निर्देश दिए हैं।

अधिकारियों ने बताया कि पत्र में कहा गया है कि पिछले कुछ महीनों में दाल, चावल, चीनी और खाद्य तेल आदि के रिटेल भावों में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है, इसलिए कुछ व्यापारियों द्वारा आवश्यक वस्तुओं के व्यापार में अनुचित लाभ लिए जाने की आशंकाओं को ध्यान में रखते हुए राज्य में छत्तीसगढ़ आवश्यक वस्तु (अनुज्ञापन तथा जमाखोरी पर निर्बधन) आदेश प्रभावशील किया गया है।