Last Modified: जबलपुर ,
शनिवार, 8 अगस्त 2009 (08:55 IST)
एनआरआई काउंसलिंग पर रोक हटाई
शुक्रवार को हाईकोर्ट ने प्रदेश के निजी इंजीनियरिंग व तकनीकी कॉलेजों की एनआरआई सीटों में प्रवेश पर लगी रोक हटा ली। 24 अगस्त से सेंट्रलाइज काउंसलिंग को हरी झंडी दिखा दी गई।
मुख्य न्यायाधीश एके पटनायक व अजितसिंह की खंडपीठ ने पारित आदेश में व्यवस्था दी है कि अब एनआरआई सीटों की काउंसलिंग राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होगी। इस प्रक्रिया में एनआरआई रेगुलेशन-2009 में विहित प्रावधानों का विधिवत पालन किया जाएगा।
गठित कमेटी के चेयरमैन और सदस्यगण निगरानी करेंगे। वे एम्बेसी के सर्टिफिकेट को सत्यापित करेंगे। कोर्ट ने इस सत्र में काउंसलिंग पिछड़ जाने के मद्देनजर वैकल्पिक व्यवस्था बतौर जिलों के कलेक्टर को जिम्मेदारी सौंपी गई है।
वे एनआरआई आवेदकों के दस्तावेजों व पासपोर्ट को सत्यापित करेंगे। इस प्रविधि में कोई गलती सामने आई तो जाँच के बाद कलेक्टर द्वारा सत्यापित आवेदक का प्रवेश भी निरस्त कर दिया जाएगा। (नईदुनिया)