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Written By भाषा
Last Modified: नई दिल्ली (भाषा) , शुक्रवार, 1 मई 2009 (21:45 IST)

बाईसेल मामला : वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मन

Bicell case : summons to higher officials | बाईसेल मामला : वरिष्ठ अधिकारियों को सम्मन
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दूरसंचार कंपनी बाईसेल के मामले में पूर्व में दिए गए अपने आदेश का पालन नहीं करने को लेकर दूरसंचार आयोग के चेयरमैन और एफआईपीबी के अतिरिक्त सचिव को व्यक्तिगत रूप से 15 मई को अदालत में उपस्थित होने का शुक्रवार को निर्देश दिया।

अदालत ने मार्च महीने में अधिकारियों को बाईसेल टेलीकम्युनिकेशंस की शिकायतों का निपटान करने का निर्देश दिया था जिसका अनुपालन नहीं किया गया। एक साल पहले पाँच सर्किलों के लिए रुचि पत्र प्राप्त करने के बावजूद कंपनी को स्पेक्ट्रम का आवंटन नहीं किया गया।

न्यायमूर्ति एस रविन्द्र भट्ट ने दूरसंचार आयोग के चेयरमैन और विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) के अतिरिक्त सचिव को व्यक्तिगत तौर पर उपस्थित होने का निर्देश दिया। दूरसंचार आयोग के चेयरमैन दूरसंचार विभाग में सचिव पद की भी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं।

अदालत ने यह निर्देश सरकार की ओर से मामले में पेश हुए अधिवक्ता के इस जवाब के बाद दिया कि इस संबंध में संबंधित अधिकारियों की ओर से कोई सूचना नहीं दी गई है।

न्यायमूर्ति भट्ट ने कहा दूरसंचार विभाग के सचिव और एफआईपीबी के संबंधित अधिकारी, जो अतिरिक्त सचिव के स्तर से नीचे नहीं हो, 15 मई को अदालत में उपस्थित हो।

अदालत ने यह भी कहा कि अगर वे 15 मई को उपस्थित नहीं होते हैं तो उनके खिलाफ वारंट जारी किए जाएँगे।