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Written By ND
Last Modified: मुंबई , शुक्रवार, 1 अगस्त 2008 (12:16 IST)

आईपीओ नियमों को अंतिम रूप दिया

आईपीओ नियमों को अंतिम रूप दिया -
सेबी ने किसी भी कंपनी के प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) के लिए निवेशकों के हित में बनाए नियमों को अंतिम रूप दे दिया है। इसके तहत अब निवेशकों को जितने शेयर आवंटित होंगे उतने ही शेयर के लिए राशि देनी होगी।

बुधवार को सेबी द्वारा जारी परिपत्र के अनुसार डिस्क्लोजर और इंवेस्टर प्रोटेक्शन गाइड लाइंस 2000 में संशोधन को मंजूरी दे दी है।

सेबी ने आईपीओ में भुगतान के लिए पहचानी जाने वाली 'निर्धारित राशि द्वारा समर्थित आवेदन' (एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लाक्ड अमाउंट) प्रणाली के तहत जरूरी कर दिया है कि कट ऑफ मूल्य में बोली लगाने वाले निवेशकों को स्व-प्रमाणित सिंडिकेट बैंक (एससीएसबी) के जरिए आवेदन करना होगा।